जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें कितना देना पड़ता है Tax
इन दिनों देश एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है. कोरोना की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसमें पैसों की दिक्कत सबसे बड़ी बात है. यदि आपको पैसों की बहुत जरूरत हो तो आप अपने अपने एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड (EPF/PF) अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.
नई दिल्ली: इन दिनों देश एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है. कोरोना की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसमें पैसों की दिक्कत सबसे बड़ी बात है. यदि आपको पैसों की बहुत जरूरत हो तो आप अपने अपने एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड (EPF/PF) अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. कई लोगों को लगता है कि EPF से पैसा निकालना मुश्किल होता है लेकिन ऐसा नहीं है. आपको बता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आप EPF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं और इस पर कितना टैक्स देना होता है.
नौकरी जाने पर एक माह के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा
PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है. इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है. PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है.
इलाज के लिए निकाल सकते हैं पूरा पैसा
EPF खाताधारक अपने या परिवार के इलाज के लिए EPF का पूरा अमाउंट निकाल सकता है. इस स्थिति में कभी भी EPF का पैसा निकाला जा सकता है. इसके लिए एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है.
ये भी पढ़ें, जान लें Income Tax में फॉर्म 15G/15H का फायदा, बस पूरी करनी होती हैं कुछ शर्ते
पांच साल से पहले EPF अकाउंट से पैसे निकालने पर लगेगा टैक्स?
जैसा की हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि PF अकाउंट से पांच साल से पहले रकम निकालने पर इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है. इस रकम पर इनकम टैक्स आपके मौजूदा स्लैब के हिसाब से ही चुकाना होता है. जिस साल में आपने PF अकाउंट में योगदान (रकम जमा कराई) किया है, उस साल आपकी कुल आमदनी पर लागू टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है.