PPF New Rules: अगर आप भी पीपीएफ (PPF) में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम में आज से यानी 1 अक्टूबर, 2024 से बड़ा बदलाव क‍िया है. नए न‍ियम पीपीएफ अकाउंट को मैनेज करने, नाबाल‍िग अकाउंट होल्‍डर, कई खाते रखने वालों और एनआरआई पर लागू होंगे. आइए जानते हैं आज से सरकान ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े क‍िन न‍ियमों बदलाव क‍िया है? साथ ही जानेंगे नए न‍ियमों से आपको फायदा है या नुकसान?


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बच्‍चों के पीपीएफ अकाउंट पर बड़ा अपडेट


बच्‍चों के नाम पर खुलवाएं गए पीपीएफ अकाउंट को लेकर बड़ा अपडेट आया है. नए नियम के अनुसार यद‍ि आपने बच्‍चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है तो उसके 18 साल का होने तक संबंध‍ित खाते पर पोस्‍ट ऑफ‍िस के सेव‍िंग अकाउंट की तरह ब्याज म‍िलेगा. बच्‍चे के एडल्‍ट होने पर संबंध‍ित खाते पर पीपीएफ के अनुसार ब्‍याज द‍िया जाएगा. यह बदलाव इसल‍िये क‍िया गया है क्‍योंक‍ि सरकार की जानकारी में आया क‍ि कुछ लोगों ने अपने और बच्‍चों के नाम पर अलग-अलग पीपीएफ अकाउंट खोल रखे हैं. इन खातों का मैच्‍योर‍िटी पीर‍ियड उस द‍िन से शुरू होगा, ज‍िस द‍िन बच्‍चा एडल्‍ट हो जाता है. बड़े होने पर उन्‍हें अपने पैसे को मैनेज करने में आसानी होगी.
फायदा या नुकसान: बच्‍चे के पीपीएफ अकाउंट पर पहले जैसा ब्‍याज नहीं म‍िलेगा. पीपीएफ की ब्‍याज दर 7.1 प्रत‍िशत है, ज‍िस पर अब सेव‍िंग अकाउंट की तरह ब्‍याज म‍िलेगा.


प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट पर ही म‍िलेगा ब्‍याज
कुछ लोग एक से ज्‍यादा पीपीएफ अकाउंट मैनेज करते हैं. इसका मतलब यह हुआ क‍ि वे कई खातों में सालाना डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का न‍िवेश करते हैं. नए न‍ियम में यह साफ क‍िया गया है क‍ि आपको कई खातों पर म‍िलने वाले ब्याज तब तक म‍िलेगा जब तक कि यह डेढ़ लाख रुपये सालाना की इनवेस्‍टमेंट ल‍िमि‍ट के अंदर है. अगर सभी खातों का कुल बैलेंस डेढ़ लाख से नीचे है तो किसी भी सेकेंडरी अकाउंट के एक्‍सट्रा बैलेंस को प्राथमिक खाते में मर्ज किया जाएगा. लेक‍िन यद‍ि सेकेंडरी अकाउंट में कोई राश‍ि बाकी है तो तय ल‍िमि‍ट से ज्‍यादा पैसे को बिना क‍िसी ब्याज के वापस कर द‍िया जाएगा. खास बात यह है प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट के अलावा किसी भी अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलेगा.
फायदा या नुकसान: कुछ लोग एक से ज्‍यादा पीपीएफ खातों में डेढ़ लाख रुपये से ज्‍यादा का न‍िवेश करते हैं. इससे उन्‍हें हर खाते पर 7.1 प्रत‍िशत का ब्‍याज म‍िलता था. लेक‍िन अब ऐसा नहीं होगा.


NRI के ल‍िए भी बदला न‍ियम
नए न‍ियम एनआरआई (NRI) से भी जुड़े हैं जिनके पास मौजूदा पीपीएफ अकाउंट हैं. ऐसे एनआरआई (NRI) अकाउंटहोल्‍डर अपने खाते को मैच्‍योर‍िटी तक बनाए रख सकते हैं हालांकि, उन्हें 30 सितंबर, 2024 तक केवल पीओएसए ब्याज प्राप्त होगा. इस तारीख के बाद ये खाते तब तक कोई ब्याज नहीं अर्जित करेंगे जब तक कि वे फॉर्म एच में द‍िये गए विशिष्ट निवास मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं. यह समायोजन मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों को प्रभावित करता है जो अपने पीपीएफ खाते सक्रिय होने के दौरान एनआरआई बन गए.
फायदा या नुकसान: ऐसे लोग जो अभी भी भारत आते-जाते रहते हैं और जिनके पास पीपीएफ अकाउंट है. उन्‍हें 30 सितंबर, 2024 तक ब्‍याज म‍िलेगा. इसके बाद उन्‍हें न‍ियमानुसार फॉर्म H में द‍िये गए मानदंडों का पालन करना होगा.