Income Tax: 7 लाख तक टैक्स फ्री है कमाई, बस चुन लीजिए न्यू टैक्स रिजीम... हो जाएगा पूरा काम
Budget 2024: इस बार चुनाव की वजह से सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी. अंतरिम बजट होने की वजह से ज्यादा बड़े ऐलानों की संभावना नहीं है. वहीं, मिडिल क्लास इस बार इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा है.
Budget 2024: 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाएगा. अब बस सिर्फ कुछ दिन का ही इंतजार रह गया है. हमेशा की तरह इस बार भी नौकरीपेशा लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं. इस बार चुनाव की वजह से सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी. अंतरिम बजट होने की वजह से ज्यादा बड़े ऐलानों की संभावना नहीं है. वहीं, मिडिल क्लास इस बार इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा है.
पिछले साल वाले बजट में केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी थी. सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये की तक की आमदनी वालों को टैक्स न देने का ऐलान किया था. इसके साथ ही बजट-2023 में सरकार ने न्यू टैक्स स्लैब भी पेश किया था. फिलहाल अब से देश के टैक्सपेयर्स के पास में न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब 2 ऑप्शन हैं.
न्यू टैक्स रिजीम स्लैब-
>> 0 से 3 लाख पर जीरो टैक्स
>> 3 से 6 लाख पर 5 फीसदी टैक्स
>> 6 से 9 लाख पर 10 फीसदी टैक्स
>> 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स
>> 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
2020 में आया था न्यू टैक्स स्लैब
केंद्र सरकार ने साल 2020 में न्यू टैक्स स्लैब पेश किया था. उस समय पर ज्यादातर टैक्सपेयर्स को यह टैक्स स्लैब पसंद नहीं आया था. इसके बाद सरकार ने साल 2023 के बजट में इसके टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिए. फिलहाल अब न्यू टैक्स रिजीम में 5 टैक्स स्लैब हैं. इसमें 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत बेसिक डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है.
2023 में हुए ये बदलाव-
>> न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने साल 2023 में कुछ बदलाव किए थे.
>> बेसिक छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई थी.
>> रिबेट के साथ टैक्स छूट की सीमा अब 5 लाख रुपये से बढ़कर 7 लाख रुपये कर दी गई.
>> इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट मिल रही है.
>> इस हिसाब से देखें तो न्यू टैक्स रिजीम में कुल 7.5 लाख रुपये तक की इकनम पर कोई टैक्स नहीं है.
ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
इसके अलावा अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात की जाए तो इसमें 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. वहीं, इस टैक्स स्लैब में टैक्सपेयर को 6.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. ओल्ड टैक्स रिमीज में 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होता है.