नई दिल्ली: लॉकडाउन (Lockdown) में राहत के बीच बहुत जल्द देश के सभी एयरपोर्ट्स (Airports) के लिए फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं. ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए नए नियम लागू हो गए हैं. केंद्र सरकार ने विमान कंपनियों (Airlines) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं.


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बीच वाली सीट के नियम बदले
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सभी घरेलू एयरलाइंस कंपनियों से कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर उड़ानों (Flights) में बीच की सीटों को जहां तक मुमकिन हो, खाली रखा जाए. साथ ही DGCA ने अपने आदेश में कहा कि अगर यात्रियों की संख्या ज्यादा है और किसी यात्री को बीच की सीट आवंटित की जाती है तो अतिरिक्त एहतियाती उपकरण मुहैया कराए जाएं. इसमें शरीर को कवर करने वाला गाउन भी दिया जाए जो वस्त्र मंत्रालय के मानकों के अनुरूप हो. इसके साथ ही मास्क और फेस शील्ड भी देने की बात भी की गई है. 


सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से हुआ नियमों में बदलाव
उड़ानों में बीच की सीटों को खाली रखने या नहीं रखने की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 25 मई को कहा था कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में अपने मानदंडों में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र है.


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डीजीसीए ने सोमवार को अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, 'विमानन कंपनियां सीटों को इस तरह से आवंटित करेंगी कि दो यात्रियों के बीच की सीट खाली रखी जाए, अगर यात्री भार और सीटों की क्षमता अनुमति देती हो.'


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उसने हालांकि कहा कि एक ही परिवार के सदस्यों को साथ बैठने की अनुमति दी जा सकती है. आदेश में कहा गया है कि विमानन कंपनियां प्रत्येक यात्री को एक सुरक्षा किट मुहैया कराएंगी. इसमें सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड के साथ ही पर्याप्त मात्रा में सैनेटाइज़र शामिल होगा.