Tax Savings: राम मंदिर में दान देने का अगर आप भी सोच रहे हैं तो उससे पहले एक फायदे की बात जरूर जान लें. अब मंदिर में दान करने पर आपको टैक्स में छूट का भी फायदा मिलेगा. सरकार की तरफ से आपको टैक्स छूट की सुविधा मिल रही है. केंद्र सरकार की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है, जिसके जरिए आप दान करके टैक्स छूट में फायदा पा सकते हैं. 


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आप राम मंदिर के इस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर पैसे दान दे सकते हैं. इसके अलावा वहां पर कई तरीकों से दान कर सकते हैं. इसके लिए आप UPI, NEFT, IMPS, डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन तरीकों से दान देकर आप टैक्स में बचत कर सकते हैं. 


रसीद के लिए करना पड़ सकता है इंतजार


अगर आप पेमेंट गेटवे के जरिए करते हैं तो आपको डोनेशन की रसीद तुरंत ही मिल जाएगी. वहीं, अन्य तरीकों से भुगतान करने पर आपको रसीद के लिए वेरिफिकेशन कराना होगा. इस तरह की स्थिति में आपको रसीद के लिए कम से कम 15 दिन तक का इंतजार करना पड़ सकता है. 


किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत-


आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80जी के तहत मंदिर में डोनेशन देकर के टैक्स की बचत कर सकते हैं. इस डोनेशन के जरिए टैक्स बचाने के लिए आपको कुछ डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी-
>> डोनेशन सर्टिफिकेट
>> डोनेशन की रसीद
>> ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर 
>> फॉर्म 10BE
>> इसके अलावा फॉर्म 58 दान पर 100 फीसदी क्लेम के लिए आपको फॉर्म 58 भरकर जमा करना होगा. 
>> ट्रस्ट या चैरिटी की दान प्राप्ति की स्टैंप्ड रसीद भी जरूरी है. 
>> इसमें दान पाने वाले का नाम, PAN नंबर, एड्रेस और दान किया गया अमाउंट लिखा होना जरूरी है.


कैसे डाउनडोड कर सकते हैं रसीद?


अगर आपको डोनेशन रसीद की जरूरत है तो इसके लिए आपको पहले ट्रस्ट की वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा. इसके बाद में अपने मोबाइल नंबर के जरिए इस लिंक https://online.srjbtkshetra.org/donation-receipt/ पर लॉगइन करना होगा. यहां पर आपको डाउनलोड रसीद का ऑप्शन मिल जाएगा. इस पर क्लिक करना होगा. अब आपको मोबाइल ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा.