नई दिल्ली: NPS Withdrawal Latest News Update: पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी  (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स को अपना पूरा पैसा निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. PFRDA ने कहा है कि वो सब्सक्राइबर्स जिनका कुल पेंशन कॉर्पस 5 लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्युटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं. 


NPS से निकाल सकते हैं पूरा पैसा?


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पेंशन रेगुलेटर PFRDA के अनुसार, जिन सब्सक्राइबर के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में इकट्ठा पेंशन राशि 5 लाख रुपये या इससे कम है या प्राधिकरण की तय सीमा के मुताबिक है, ऐसे सब्सक्राइबर्स के पास बिना एन्यूटी खरीदे ही पूरी पेंशन रकम निकालने का विकल्प होगा. यहां एन्यूटी खरीदने का मतलब इंश्योरेंस कंपनियों से पेंशन प्लान खरीदने से है. 


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पुराने नियम 


मौजूदा वक्त में अगर NPS सब्सक्राइबर्स जिनका कुल कॉर्पस 2 लाख रुपये से ज्यादा है, रिटायरमेंट के वक्त या 60 साल के होने पर उन्हें इंश्योरेंस कंपनियों से एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. सब्सक्राइबर्स अपना 60 परसेंट पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी 40 परसेंट पैसे से एन्युटी खरीदना अनिवार्य है.


आपको बता दें कि NPS सब्सक्राइबर्स तीन साल बाद ही अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें तय हैं. मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर ये रकम कुल योगदान का 25 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकती है. ये आंशिक निकासी बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, घर खरीदने या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए की जा सकती है. NPS सब्सक्राइबर्स पूरी अवधि के दौरान तीन बार ही इस तरह की आंशिक निकासी कर सकते हैं. एक बात ध्यान देने वाली है कि ये सभी निकासियां इनकम टैक्स नियमों के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री होती है.  


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सब्सक्राइबर्स का पेंशन का अधिकार हो जाएगा खत्म 


हालांकि PFRDA ने ये बताया है कि इसके बाद NPS के तहत या सरकार या नियोक्ता से किसी भी पेंशन या अन्य राशि प्राप्त करने के लिए ऐसे ग्राहक का अधिकार समाप्त हो जाएगा. इसके अलावा पेंशन रेगुलेटर ने सब्सक्राइबर्स को एक और राहत भी दी है. गैजेट नोटिफिकेशन में PFRDA ने कहा है कि NPS में मैच्योरिटी से पहले एकमुश्त निकासी लिमिट को बढ़ाया गया है, पहले सब्सक्राइबर्स 1 लाख रुपये निकाल सकते थे, अब 2.5 लाख रुपये निकाल सकेंगे. 


NPS में एंट्री-एग्जिट की उम्र बढ़ाई


पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में एंट्री के लिए उम्र की सीमा को 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है, यानी कोई 70  साल का व्यक्ति भी NPS में निवेश की शुरुआत कर सकता है. जबकि एग्जिट लिमिट को PFRDA ने 75 साल कर दिया है. यानी वो अब NPS खाता 75 साल की उम्र तक चालू रख सकते हैं. बाकी सभी दूसरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैच्योरिटी की सीमा 70 साल है. 


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