Autonomous Body Old Pension: राजस्‍थान में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर न‍या फैसला ल‍िया गया है. सरकार के फैसले के अनुसार राज्‍य में बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता से चलने वाली यून‍िवर्स‍िटी के कर्मचार‍ियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला किया गया है. बजट में हुई घोषणा के अनुसार वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी कर द‍िया गया है. नए फैसले के दायरे में नगर निगम, यूआईटी, बिजली कंपनियां, निगम, बोर्ड, सरकारी उपक्रम और व‍िश्‍वविद्यालयों के कर्मचारी आएंगे. इन संस्थाओं में काम करने वालों के अलावा र‍िटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इसका फायदा म‍िलेगा.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

15 जून तक फॉर्म भरना जरूरी


नए फैसले के तहत पुरानी पेंशन का फायदा लेने के ल‍िए सरकार के वित्त विभाग की तरफ से जारी फॉर्मेट को भरना होगा. इस फॉर्म को भरकर 15 जून तक जमा करना जरूरी है. वित्त विभाग की तरफ से जारी क‍िए गए आदेश के अनुसार ऐसी संस्थाओं में पुरानी पेंशन (Old Pension) का फायदा नहीं मिलता. ऐसी संस्थाओं को जीपीएफ (GPF) लिंक पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन निधि का गठन करना जरूरी है. इन संस्‍थाओं को पेंशन की राशि राज्य सरकार के पीडी अकाउंट में जमा करनी होगी.


र‍िटायर कर्मचारी को भी म‍िलेगी पेंशन
इन संस्‍थानों में काम करके जो कर्मचारी र‍िटायर हो चुके हैं और उन्‍होंने ईपीएफ या सीपीएफ से पैसा ले ल‍िया है. लेक‍िन वे पुरानी पेंशन का फायदा लेना चाहते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए विकल्प फार्म भरना होगा. इसके अलावा ईपीएफ या सीपीएफ से म‍िलने वाली राश‍ि को 12 प्रत‍िशत ब्याज के साथ जमा कराना होगा. सभी कार्यरत और र‍िटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन विकल्प फार्म 15 जून तक भरकर देना होगा.


इससे 30 जून तक व‍ित्‍त व‍िभाग की तरफ से र‍िटायर्ड कर्मचारियों की जमा राशि के ब्याज की गणना की जा सकेगी. र‍िटायर कर्मचारी 15 जुलाई तक पूरी राश‍ि जमा करा सकते हैं.


ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|