नई दिल्ली: आने वाले दिनों में त्यौहारी सीजन के दौरान अगर आप ऑनलाइन रिटेल कंपनियों से खरीदारी करने की सोच रहे हैं, तो आपको सरकार की तरफ से जोर का झटका, धीमे से लगने वाला है. सरकार ने ऑनलाइन कंपनियों से एक प्रतिशत अतिरिक्त टीसीएस लेने का फैसला किया है. ये फैसला एक अक्टूबर से लागू होगा.


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सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) प्रावधानों को लागू करने के लिये एक अक्टूबर की तारीख तय की है. केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के तहत अधिसूचित इकाइयों द्वारा वस्तु या सेवा आपूर्तिकर्ताओं को 2.5 लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस संग्रह करने की जरूरत है. साथ ही राज्य अतिरिक्त एक प्रतिशत टीडीएस लगाएंगे.


कर चोरी पर लगाम 
ई-कॉमर्स कंपनियों को अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत आपूर्तिकताओं को किये गये किसी भी भुगतान पर एक प्रतिशत टीसीएस लेने करने की जरूरत होगी. राज्य भी स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) कानून के तहत एक प्रतिशत टीसीएस लगा सकते हैं. 


ईवाई के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को टीसीएस के लिये तथा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी कंपनियों को टीडीएस के लिये अपने ईआरपी सिस्टम शीघ्रता से तैयार करना होगा ताकि वे एक अक्तूबर से इस प्रावधान का अनुपालन कर सके. कम समय को देखते हुए उद्योग को अब कमर कस लेना चाहिए. एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के भागीदार रजत मोहन ने कहा, 'इन दोनों प्रावधानों से अर्थव्यवस्था में कर प्राधिकार की पहुंच और बढ़ेगी तथा व्यापक रूप से अप्रत्यक्ष कर के साथ प्रत्यक्ष कर की होने वाली कर चोरी पर लगाम लगेगी.'