Paytm नहीं पब्लिक को बड़ी राहत.... RBI ने दिया 15 दिन का वक्त, अब 15 मार्च तक चलेगा वॉलेट-पेटीएम पेमेंट्स बैंक
Paytm Paytment Bank Latest update: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को बड़ा राहत देते हुए उसे 15 दिन का एक्सटेंशन दिया है. आरबीआई ने पेटीएम को 15 दिनों की मोहलत देते हुए 15 मार्च तक का एक्सटेंशन दिया है.
Paytm Crisis: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को बड़ा राहत देते हुए उसे 15 दिन का एक्सटेंशन दिया है. आरबीआई ने पेटीएम को 15 दिनों की मोहलत देते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेस पर लगाई गई पाबंदियों पर 15 मार्च तक का एक्सटेंशन दिया है. आरबीआई से मिली राहत के बाद अब पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगी पाबंदियों को 15 मार्च तक के लिए रोक दिया गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों और मर्चेंट के हितों को देखते हुए उन्होंने 15 दिन का एक्सटेंशन दिया है. उन्होंने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों को दूसरे वैक्लिपक व्यवस्था के लिए कुछ और वक्त की जरूरत थी. ऐसे में ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. आरबीआई ने कहा कि सेक्शन बैंकिंग रेगुलेटरी एक्सट 1946 के 35ए के तहत लिए गए फैसलों में आंशिक रूप से बदलाव करते हुए डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ाया जा रहा है.
Paytm को आरबीआई से 15 मार्च तक के लिए राहत
ग्राहकों और पेटीएम पेमेंट बैंक के मर्चेंट के हितों के लिए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई गई पाबंदियों में 15 मार्च तक के लिए राहत दी है. पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े ग्राहक अब 15 मार्च तक पेटीएम बैंक की डिपॉजिट और क्रेडिट लेनदेन सर्विस का लाभ उठा सकेंगे. बता दें कि 31 जनवरी 2024 को अपने आदेश में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की अधिकांश बैंकिंग सर्विसेस, फंड ट्रांसफर, टॉप अप पर 29 फरवरी तक रोक दिया था. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दिया था.
15 मार्च तक जारी रहेगी पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेस
आरबीआई ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि 31 जनवरी को दिए गए आदेश में कस्टमर के खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टटैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स में कोई ना डिपॉजिट किए जाने, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप करने पर 29 फरवरी से रोक लगाने का निर्देश दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 15 मार्च 2024 किया जा रहा है. अपने आदेश में आरबीआई ने कहा कि कस्टमर्स के वॉलेट में उपलब्ध बैलेंस को खत्म करने की कोई सीमा नहीं निर्धारित हैं. बैलेंस खत्म करने या इस्तेमाल करने की छूट जारी रहेगी. इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है.