Changes From 1 July 2022: आज से बदल गए ये बड़े नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

आज से जुलाई का महीना शुरू हो गया है. महीने की पहली तारीख यानी आज से ही आपके जीवन से जुड़े कई बड़े बदलाव हो रहे हैं. ये बदलाव आपके जीवन पर और आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे.

1/6

1 जुलाई 2022 से बिजनेस से प्राप्त गिफ्ट पर 10 फीसदी की दर से TDS देना होगा. ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को तब टीडीएस देना होगा, जब वे कंपनी द्वारा उन्‍हें मार्केटिंग के उद्देश्य से दिए गए प्रोडक्‍ट अपने पास रखते हैं. अगर वे प्रोडक्‍ट को वापस लौटा देते है तो टीडीएस नहीं देना होगा.

2/6

क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाने वालों के लिए आज से बड़ा बदलाव हो रहा है. दरअसल, इन लोगों को 30 फीसदी टैक्स के बाद एक और बड़ा झटका लगा है. अब क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों को अज से 1 फीसदी टीडीएस भी देना होगा. अगर आपको बता दें कि आपको इसमें घाटा भी हो रहा है तब भी आपको टीडीएस देना होगा.

3/6

डीमैट (Demat account) और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी (KYC) कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 थी . यानी अगर आपने kyc नहीं करवाया है तो आज से आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे.  

4/6

हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत में संशोधन होता है. इस बार घरेलू गैस स‍िलेंडर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया. वहीं कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर के रेट में 198 रुपये की कमी आई है.

5/6

आज से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंक कार्ड डिटेल सेव नहीं कर पाएंगे. इस नियम के लागू हो जाने के बाद से ई-कॉमर्स कंपनियां अपने ग्रहकों की कार्ड डिटेल्स अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाएंगे. इससे आम उपभोक्‍ता के डेटा की सुरक्षा होगी.

6/6

अगर आपने भी अभी तर आधार- पैन कार्ड को आपस में लिंक नहीं कराया है तो जान लीजिए कि आपको 500 रुपये की जगह अब 1000 रुपये जुर्माना देना होगा. दरअसल, 30 जून तक पैन आधार लिंक करने के लिए 500 रुपये जुर्माना था. जबकि 31 मार्च तक बिना किसी जुर्माने के पैन-आधार को लिंक किया जा सकता था.

ZEENEWS TRENDING STORIES

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by Tapping this link