Provident Fund: आपके EPF में हो जाएगी 66 परसेंट की बढ़ोतरी, करोड़पति बनकर होंगे रिटायर
नई दिल्ली: Provident Fund: नए वेतनमान के नियम (The New Wage Code) बीते कई दिनों से चर्चा में हैं, इसे लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत कुछ लिखा और कहा गया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में अबतक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी नया वेज कोड लागू होगा निजी सेक्टर में काम करने वालों के लिए बड़ी रहात की बात होगी. नए वेज कोड में कहा गया है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी CTC के 50 परसेंट से कम नहीं होगी. इसका असर कर्मचारी के EPF (Employees Provident Fund) की रकम पर भी होगा. कर्मचारी और कंपनी हर महीने बेसिक सैलरी का 12-12 परसेंट योगदान PF में देंगे.
EPF खाताधारकों को बड़ी राहत
EPFO नियमों के मुताबिक अगर आप PF का पूरा पैसा निकालते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है. इसलिए नया वेज कोड लागू होने के बाद जब बेसिक सैलरी 50 परसेंट से ऊपर होगी और उस पर PF योगदान कटेगा तो PF फंड भी ज्यादा होगा. यानी जब कर्मचारी रिटायर होगा तब उसके पास पहले के मुकाबले ज्यादा PF बैलेंस होगा.
नए वेज रूल के मुताबिक PF कैलकुलेशन
मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है, और आपकी सैलरी 60,000 रुपये महीना है. इस केस में अगर 10 परसेंट का सालाना इंक्रीमेंट मान लिया जाए तो मौजूदा PF की ब्याज दर 8. 5 परसेंट पर रिटायरमेंट की उम्र तक यानी 25 साल बाद आपका कुल PF बैलेंस 1,16,23,849 रुपये होगा.
पुराने के मुकाबले 66 परसेंट ज्यादा बनेगा PF फंड
अब मौजूदा EPF योगदान से इसकी PF बैलेंस की तुलना करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद PF बैलेंस की रकम 69,74,309 रुपये होती है. यानी नए वेज रूल से PF बैलेंस पुराने फंड से कम से कम 66 परसेंट ज्यादा होगा.
ग्रेच्युटी
नए वेज कोड के मुताबिक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में भी बदलाव होगा. ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन अब बड़े बेस पर होगी, जिसमें बेसिक पे के साथ साथ दूसरे भत्तों जैसे ट्रैवल, स्पेशल भत्ता वगैरह शामिल हैं. ये सबकुछ कंपनी की ग्रेच्युटी खाते में जुड़ेगा.