Airbag Compulsory: आपकी सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम, 1 अप्रैल से हर कार में जरूरी
मोदी सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है. सड़क और परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने 1 अप्रैल के बाद बनने वाली नई कार में एयर बैग (Airbag) अनिवार्य कर दिया है. अब कंपनियों को नई कारों में 1 अप्रैल से ड्राइवर और उसकी बगल वाली सीट के लिए एयर बैग लगाने ही होंगे.
एयर बैग 1 अप्रैल से अनिवार्य
मोदी सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है. सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल के बाद बनने वाली नई कार में एयरबैग अनिवार्य कर दिया है. अब कंपनियों को नई कारों में 1 अप्रैल से ड्राइवर और उसकी बगल वाली सीट के लिए एयरबैग लगाने ही होंगे.
पुरानी कार के लिए 31 अगस्त तक छूट
नए नियम के मुताबिक पुरानी कार जिनमें अभी एयर बैग नहीं है, उन्हें भी 31 अगस्त से पहले एयर बैग लगवाने ही होंगे. बिना एयर बैग के सड़क पर दौड़ रही कार का चालान किया जाएगा. सरकार की पूरी कोशिश सड़क हादसों में जान हानि के आंकड़े को कम से कम करने की है.
कानून मंत्रालय ने लगाई मुहर
कार में फ्रंट एयरबैग को जरूरी बनाने पर परिवहन मंत्रालय काफी समय से काम कर रहा था जिसके बाद हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था. अब कानून मंत्रालय ने भी सहमति दे दी है. इसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
आपकी जान बचाता है एयर बैग
सड़क हादसे के वक्त एयर बैग काफी काम आता है. जैसे ही कार किसी से टकराती है एयर बैग गुब्बारे की तरह खुल जाते हैं और कार में बैठे लोग कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकराने से बच जाते हैं. ये पूरी तकनीक हादसे के वक्त जान बचाने के काम आती है क्योंकि हादसों में ज्यादातर मौत यात्री का सिर कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकराने से होती है. एयरबैग कॉटन के बने होते हैं, इन पर सिलिकॉन की कोटिंग होती है. एयरबैग के अंदर सोडियम एजाइड (sodium Azide) गैस भरी होती है.
जी मीडिया की खबर पर मुहर
केंद्र सरकार एयर बैग को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम कर रही है, इस खबर को जी मीडिया (Zee Media) ने बहुत पहले बताया था. इसके बाद जो भी जानकारी इस मामले में सामने आई वो भी जी मीडिया ने आपको बताई. अब कानून मंत्रालय की मुहर के बाद जी मीडिया की खबर पर मुहर लग गई है.