Income Tax Return: 31 मार्च तक बढ़ सकती है ITR की डेडलाइन, TPA ने लिखी सरकार को चिट्ठी
अगर आपने किसी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है तो फटाफट भर लीजिए, हालांकि खबर है कि ITR भरने की तारीख अभी और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अभी ITR और ऑडिट रिपोर्ट को लेकर तैयार नहीं है.
TPA ने वित्त मंत्री, CBDT को लिखी चिट्ठी
वेबसाइट Nai Dunia में छपी खबर के मुताबिक टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंदौर (TPA) के जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स एडवाइजर्स और वकीलों की ओर से एक मांग पत्र वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) चेयरमैन को भेजा गया है.
सरकार ने खुद ही दिसंबर तक संशोधन किए
इन सभी टैक्स एक्सपर्ट्स ने कोरोना से पैदा हुई मुश्किलों का हवाला देते हुए ITR और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है. इन सभी टैक्स एक्सपर्ट्स ने सवाल भी खड़ा किया है कि आयकर रिटर्न जमा करने के फॉर्म (यूटिलिटी) में जब सरकार ने खुद ही दिसंबर तक संशोधन किया है तो 31 दिसंबर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि कैसे हो सकती है.
31 मार्च तक बढ़े डेडलाइन: TPA
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स एडवाइजर्स के मुताबिक बिना ऑडिट रिपोर्ट के जमा होने वाले आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी करना जरूरी है. इसी तरह ऑडिट वाले आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाना चाहिए.
अबतक सिर्फ 50 परसेंट रिटर्न ही दाखिल: TPA
चिट्ठी में मांग की गई है कि कोरोना संकट से पैदा हुई स्थिति की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं. अब भी लगभग 50 परसेंट ही रिटर्न दाखिल हुए हैं. इसलिए डेडलाइन को आगे बढ़ाना चाहिए.
सरकार की प्रक्रिया खुद ही धीमी है: TPA
इनका कहना है कि टैक्स रिटर्न के नए फॉर्म CBDT अप्रैल में जारी करने वाली थी, लेकिन वो दो महीने बाद जून में जारी किए गए, इसलिए जब सरकार खुद ही प्रक्रिया में देरी कर रही है तो टैक्सपेयर्स से जल्दबाजी नहीं करवाना चाहिए.
टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आगे बढ़ने की उम्मीद
TPA के मुताबिक जिन टैक्सपेयर्स पर एक लाख रुपये से ज्यादा का टैक्स बकाया है, उनसे ब्याज भी लिया जाता है. अगर टैक्सपेयर्स वो ब्याज भी देने को तैयार है, तो फिर रिटर्न भरने की तारीखे भी आगे बढ़नी चाहिए. TPA की इस चिट्ठी के बाद उम्मीद जगी है कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है. और वैसे भी अगर रिटर्न की संख्या कम रही तो तारीख बढ़ाना सरकार की मजबूरी बन जाएगी. क्योंकि ऐसे तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी घट जाएगा.