Indian Railways का अलर्ट, अगर तोड़ा ये नियम तो होगी 6 महीने की जेल, जुर्माना भी देना होगा

Indian Railways Alert: ट्रेनों में सफर करने के दौरान अगर आप भी भारतीय रेलवे (Indian Railways) के तय नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सावधान हो जाइए. रेलवे अब ऐसे लोगों पर सख्ती करने के मूड में है जो जाने अनजाने या जानबूझकर ऐसे काम करते हैं जो उनकी और दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं.

ज़ी न्यूज़ डेस्क Tue, 12 Jan 2021-7:46 am,
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Indian Railways की चेतावनी

भारतीय रेलवे (Indian Railways) की ओर से एक tweet के जरिए लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो नियम न तोड़ें वरना उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसी में से एक नियम है रेलवे की पटरियों को पार करना (Railway track crossing), हम आपको बताने जा रहे हैं रेलवे ने इस नियम के बार में क्या चेतावनी दी है. 

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रेल पटरियां पार की तो होगी कार्रवाई

भारतीय रेल ने रेल पटरियां (Railway track) पार करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं, जो आज से नहीं बल्कि काफी समय से हैं, लेकिन लोगों को देखा गया है कि वो बड़ी बेफिक्री से इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसका नतीजा होता है गंभीर हादसे. रेलवे ने पटरियों को पार करने के लिए पुल और क्रॉसिंग जैसी व्यवस्थाएं बनाई हैं, लेकिन लोग अक्सर शॉर्ट कट के चक्कर में पटरियों से ही पुल पार करने को ज्यादा समझदारी का काम समझते हैं. शहर के बीच से जब कोई ट्रेन गुजरती है तो वहां पर भी रेलवे क्रॉसिंग फाटक होते हैं, लेकिन लोग जल्दबाजी में फाटक खुलने का इंतजार नहीं करते और पटरियां पार करते हैं. रेलवे ने अब तय किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक के जुर्माने लगाया जाएगा.

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क्या है नियम?

रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरी पार (Railway track crossing) करते हुए पकड़े जाने पर 6 माह की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. इसीलिए रेलवे लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करने की सलाह देता है. उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए इस संबंध में एक ट्वीट भी किया. उत्तर रेलवे ने लिखा, "अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें."

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उत्तर रेलवे का अलर्ट

इसके आगे ट्वीट में उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने लोगों को अलर्ट करने के लिए लिखा, "रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 माह की जेल अथवा ₹ 1000/- तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।"

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