Traffic Rules का सख्ती से पालन करा रही है ओडिशा सरकार, 2 महीने में 16 हजार से ज्यादा Driving License सस्पेंड
सड़क हादसों को रोकने के लिहाज से ओडिशा सरकार ट्रैफिक रूल्स का सख्ती से पालन करा रही है. 2 महीनों में 16,820 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा चुका है. राज्य परिवहन प्राधिकरण (State Transport Authority) के मुताबिक जनवरी में 7,960 और फरवरी में 8,860 डीएल निलंबित किए गए हैं. (साभार भाषा)
हेलमेट न पहनना पड़ गया भारी
STA की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक 16,820 में से सबसे ज्यादा कार्रवाई उन लोगों पर हुई है जो बिना हेलमेट के टू व्हीलर की सवारी कर रहे थे. राज्य में टू व्हीलर पर राइडर और पीछे बैठे शख्स दोनों के लिए अनिवार्य है. इस मामले में 11,613 लोगों का डीएल निलंबित किया जा चुका है.
ओवर स्पीड पर भी सख्त कार्रवाई
जनवरी और फरवरी के महीने में कुल मिलाकर 1922 ऐसे लोगों की डीएल निलंबित किया गया जो ओवर स्पीड में वाहन दौड़ा रहे थे. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करना भी लोगों को भारी पड़ा और 1322 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो गया.
1 जनवरी से चल रहा है स्पेशल अभियान
साल 2021 की शुरुआत से ही सीएम नवीन पटनायक की सरकार ने राज्य में ट्रैफिक रूल्स के पालन पर सख्ती बढ़ा दी है. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर आरटीओ भुवनेश्वर ने 3,016, आरटीओ कटक ने 3,003 और आरटीओ राउरकेला ने 1,483 लोगों का डीएल निलंबित कर दिया है.
कब निलंबित होता है ड्राइविंग लाइसेंस
तेज रफ्तार, ड्रंकन ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल, हेलमेट न पहनना और ओवरलोड के मामले में दोषी पाए जाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. निलंबित लाइसेंस की अवधि के दौरान अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपका चालान काटा जाएगा और बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्थाई रुप से रद्द भी किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशों के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने का नियम है. पहले शुरुआती गलती पर केवल चालान होता था लेकिन अब चालान के साथ-साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी रद्द तक किया जा सकता है.