PM Kisan 15th Installment: केंद्र सरकार की तरफ से क‍िसानों को आर्थ‍िक मदद देने के ल‍िए चलाई जा रही पीएम किसान न‍िध‍ि की 15वीं क‍िस्‍त लाभार्थ‍ियों के खाते में आने वाली है. सरकार की तरफ से क‍िस्‍त के 2000 रुपये 15 नवंबर को पात्र क‍िसानों के खाते में डीबीटी के जर‍िये ट्रांसफर क‍िया जाएगा. सरकार की तरफ से इस बार भी कई अपात्र किसानों का नाम लिस्ट से बाहर कर द‍िया गया है. 15वीं क‍िस्‍त के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्व‍िटर पर जानकारी दी थी. उन्‍होंने बताया था क‍ि क‍िस्‍त का पैसा क‍िसानों के खाते में डीबीटी के जर‍िये ट्रांसफर क‍िया जाएगा.


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ऐसे क‍िसानों के खाते में नहीं आएगा पैसा


हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों क‍िसान प्रधानमंत्री क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि की 15वीं क‍िस्‍त से वंच‍ित रह सकते हैं. सरकार ने पहले ही बताया था क‍ि ऐसे क‍िसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा ज‍िनका अकाउंट अलग-अलग पोर्टल से ल‍िंक नहीं हुआ है. इसके अलावा भूलेख सत्‍यापन और आधार की सीड‍िंग कराना भी जरूरी है. आधार सीड‍िंग कराने वाले क‍िसानों को ही सरकार की तरफ से 15वीं क‍िस्‍त का पैसा द‍िया जाएगा. 


हर चार महीने पर 2000 रुपये की क‍िस्‍त
क‍िसानों को आर्थ‍िक रूप से सशक्‍त करने के ल‍िए सरकार की तरफ से शुरू की गई पीएम क‍िसान न‍िध‍ि के तहत पात्र क‍िसानों को सालाना 6000 रुपये द‍िये जाते हैं. इन तीन क‍िस्‍तों में द‍िये जाते हैं. इसके तहत 2000 रुपये की क‍िस्‍त हर चार महीने पर जारी की जाती है. प‍िछले द‍िनों सरकार को र‍िपोर्ट म‍िली क‍ि कुछ अपात्र क‍िसानों की तरफ से सरकार की योजना का फायदा उठाया जा रहा है.


इसके बाद क‍िसानों के सत्‍यापन के ल‍िए ईकेवाईसी शुरू क‍िया गया. योजना की पात्रता के ल‍िए भूलेख सत्‍यापन के साथ ही आधार की सीड‍िंग भी जरूरी है. ईकेवाईसी नहीं कराने वाले क‍िसानों को इस बार भी योजना का फायदा नहीं द‍िया जाएगा. ई-केवाईसी कराने के ल‍िए न‍िम्‍नल‍िख‍ित प्रोसेस को फॉलो करें.


कैसे पूरा करें e-KYC प्रोसेस
सबसे पहले आप पीएम किसान योजना की आध‍िकार‍िक वेबसाइट पर जाएं.
अब फॉर्मन कॉर्नर के तहत 'e-KYC' ऑप्‍शन पर क्लिक करें.
यहां आप अपना आधार नंबर और मांगी गई दूसरी जानकारी दर्ज कर दें.
अब अपने मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को सब्‍म‍िट कर दें.


हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क
योजना से जुड़े लाभार्थी ज्‍यादा जानकारी के लिए pmkisan-ict@gov.in पर मेल कर सकते हैं. आप हेल्पलाइन नंबर 155261, 1800115526 या 011-23381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं.