PM Kisan: पति-पत्नी दोनों को मिल सकते हैं पीएम किसान योजना के 6000 रुपये? जानिए ये जरूरी नियम
PM Kisan Samman Nidhi Update: पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 10वीं किस्त के पैसे आने वाले हैं. लेकिन इसकी पात्रता को लेकर अब भी कुछ किसान संदेह में हैं. आइये जानते हैं पात्रता संबंधी डिटेल्स.
नई दिल्ली: PM Kisan Samman Nidhi Update: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना 6000 यानी 2000 रुपये की तीन किस्त भेजती है. किसानों के खाते में 10वीं किस्त (PM Kisan 10th Installment) आने वाली है लेकिन, कई किसानों के खाते में अब तक 9वीं किस्त नहीं आई है. हालांकि, अब तक इस योजना के पात्रता को लेकर कई सवाल हैं. जैसे कि क्या पति-पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं? आइये जानते हैं इसके नियम.
जानिए किसे मिलेगा लाभ?
पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ (PM Kisan Benefits) नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी करेगी. इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं. किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा.
ये भी पढ़ें- कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! DA के साथ मिलेगा बोनस, खाते में आएंगे इतने हजार
कौन हैं अपात्र?
अगर कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, और खेत उनका नहीं हैं. ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं. यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
इन्हें भी नहीं मिल सकता है लाभ
अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं. अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार वाले भी आते हैं. इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.