मुंबईः मुंबई की एक अदालत ने 4300 करोड़ रुपए के पीएमसी बैंक (Punjab and Maharashtra Co‑operative Bank) धोखाधड़ी (PMC Bank fraud case) मामले में वीवा समूह के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शनिवार को 27 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की हिरासत में भेज दिया.


मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरेस्ट हुए मेहुल


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ईडी द्वारा वीवा समूह से जुड़े पांच आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी लिए जाने के बाद शुक्रवार (22 जनवरी) को ठाकुर और सीए गोपाल चतुर्वेदी को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (Money laundering act) के तहत गिरफ्तार किया गया था. ईडी के वकील हितेन वेनगावकर ने कहा कि दोनों को एक अवकाशकालीन अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने दोनों को तब ईडी (Enforcement Directorate) की हिरासत में भेज दिया जब एजेंसी ने अदालत से कहा कि उसे एचडीआईएल से समूह की कंपनियों के अलग-अलग खातों में आए धन पर उनसे सवाल करना है.


ये भी पढ़ें-Home Loan- Kotak Mahindra bank का लोन और सस्ता, 6.75 फीसदी की दर से पूरा कीजिए घर का सपना


ईडी ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव (Punjab and Maharashtra Co‑operative Bank) बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी (fraud and money laundering case)की अपनी जांच के तहत एचडीआईएल के खिलाफ धनशोधन का आपराधिक मामला दर्ज किया है.