मुंबईः रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने गुरुवार (6 अगस्त) को बैंकों को उन ग्राहकों के लिये चालू खाता (Current account) खोलने पर रोक लगा दी, जिन्होंने नकद कर्ज या ओवरड्राफ्ट (Overdraft) की सुविधा ली हुई है. RBI ने जोर देकर कहा कि इस मामले में अनुशासन की जरूरत है. एक अधिसूचना में केंद्रीय बैंक (RBI) ने कहा कि नया चालू खाता (Current account) खोलने की तुलना में सभी लेन-देन नकद कर्ज (Cash loan) या ओवरड्राफ्ट (OD) खाते के जरिये किया जाना चाहिए.


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हालांकि आरबीआई ने यह नहीं बताया कि इस कदम के पीछे क्या कारण है. गौरतलब है कि 4000 करोड़ रुपये से अधिक पीएमसी सहकारी बैंक घोटाला मामले में कई खाते खोले जाने के बारे में पता चला था. अधिकारियों का कहना है कि इससे व्यवस्था के साथ जो धोखा किया जाता था, गड़बड़ी होती थी उस पर अंकुश लगेगा. इससे अंतत: जमाकर्ताओं के धन का संरक्षण हो सकेगा. 


रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा, 'कर्ज अनुशासन के लिये उपयुक्त कदम उठाना जरूरी है.' उन्होंने कहा कि कर्जदारों द्वारा कई खातों के उपयोग को लेकर चिंता जतायी जा रही है. इसको देखते हुए कई बैंकों से कर्ज सुविधा लेने वाले कर्जदारों द्वारा ऐसे खाते खोले जाने को लेकर एहतियाती कदम उठाये जाने जरूरी है.


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आरबीआई के अनुसार चालू खाता खोलने को लेकर बैंकों को अनुशासन बरतने की जरूरत है. कोई भी बैंक वैसे ग्राहकों के चालू खाते नहीं खोलेंगे जिन्होंने बैंकों से नकद कर्ज (सीसी) /ओवरड्राफ्ट के रूप में ऋण सुविधा ले रखी है. इन ग्राहकों के सभी लेन-देन सीसी/ओडी खाते के जरिये किये जा सकते हैं.