Bank Locker Rules: बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, RBI ने कहा-सामान रखने से पहले जान लें नियम
Reserve Bank of India: अक्सर ग्राहक बैंक लॉकर्स में चोरी की शिकायतें करते रहते हैं. लंबी मशक्कत के बाद भी ऐसे ग्राहकों को चोरी गए सामान का कोई संतोषजनक हल नहीं मिलता.
Bank Locker Charges: आप भी यदि जमीन से जुड़े दस्तावेज, अन्य कीमत पेपर्स और ज्वैलरी आदि को बैंक लॉकर में रखते हैं तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, आरबीआई (RBI) की तरफ से बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. यह बदलाव ग्राहकों के सामान की सुरक्षा और उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए किया गया है. यदि आपके पास भी किसी बैंक का लॉकर है और उसमें सोना-चांदी या अन्य कीमती सामान रखा है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए.
बैंक को देना होगा मुआवजा
आरबीआई की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की शिकायत पर केंद्रीय (RBI) की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है. अक्सर ग्राहक बैंक लॉकर्स में चोरी की शिकायतें करते रहते हैं. लंबी मशक्कत के बाद भी ऐसे ग्राहकों को चोरी गए सामान का कोई संतोषजनक हल नहीं मिलता. लेकिन अब लॉकर में रखे सामान के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर संबंधित बैंक ग्राहक को लॉकर किराये का 100 गुने तक का मुआवजा देगा.
लॉकर सिस्टम में पारदर्शिता आएगी
कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें बैंक चोरी की वारदात से पल्ला झाड़ लेते थे. ग्राहक को वह यह कहकर टरका देते हैं कि इसमें उनकी किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं है. आरबीआई की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया कि बैंकों को खाली लॉकर की लिस्ट, लॉकर के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर डिस्पले पर लगाना होगा. इससे लॉकर सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी. आरबीआई का कहना है कि बैंक की तरफ से ग्राहक को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता.
लॉकर का किराया लेने का नियम
लॉकर को एक्सेस करने पर इसका अलर्ट बैंक के जरिये आपको ई-मेल और एसएमएस पर दिया जाएगा. आरबीआई ने यह नियम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए बनाया है. बैंकों को लॉकर का अधिकतम तीन साल का किराया एक बार में लेने का हक है. यदि लॉकर का किराया 2000 रुपये है तो बैंक अन्य मेंटीनेंस चार्ज छोड़कर आपसे 6000 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकता.
लॉकर रूम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक शख्स और बैंक स्टॉफ की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जरूरी है. इसके अलावा बैंक को सीसीटीवी की 180 दिन (6 महीने) की फुटेज सुरक्षित रखनी होगी. चोरी या अन्य किसी प्रकार की अनहोनी पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच कर सकेगी.
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