मुंबई: रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) तथा मनी लांड्रिंग निरोधक नियमों (एएमएल) के उल्लंघन को लेकर धनलक्ष्मी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की चालू खाते की जांच के संदंर्भ में केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देंशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर धनलक्ष्मी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।


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शीर्ष बैंक ने एक बयान में कहा, ‘रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों तथा एएमएल मानकों के उल्लंघन को लेकर धनलक्ष्मी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।’ बैंक के जवाब और दस्तावेज पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक ने केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देंशों का अनुपालन नहीं किया।