HDFC और एक्सिस बैंक ने तोड़े ये नियम, आरबीआई ने ठोका 3 करोड़ का जुर्माना
आरबीआई ने यह भी कहा कि ये जुर्माना वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों से संबंधित है. इससे बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
RBI Imposes Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) नियमों का पालन नहीं करने पर समय-समय पर बैंकों पर जुर्माना लगाता रहता है. इस आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर के दो दिग्गज बैंकों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. आरबीआई (RBI) ने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर 2.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई की तरफ से बैंकों पर लगाए गए जुर्माने का ग्राहकों पर किसी तरह से असर नहीं पड़ेगा. ग्राहकों को बैंक पहले की ही तरह सर्विस मुहैया कराते रहेंगे.
एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना
आरबीआई (RBI) की तरफ से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन और ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ तथा ‘कृषि लोन प्रवाह- गिरवी मुक्त कृषि लोन’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एक अन्य बयान में कहा गया कि ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘बैंकों के वसूली एजेंटों’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
नियामकीय अनुपालन में कमियों से संबंधित
आरबीआई ने यह भी कहा कि ये जुर्माना वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों से संबंधित है. इससे बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. करीब 10 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने यूकों बैंक (Uco Bank) पर 2.68 करोड़ का जुर्माना लगाया था. आरबीआई (RBI) ने उस समय अपने बयान में बताया था कि यूको बैंक ने 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) नियमों के कुछ प्रावधान का पालन नहीं करने पेनाल्टी लगाई गई है. इससे पहले सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख का जुर्माना लगा है.
जुलाई के महीने में आरबीआई (RBI) ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. 5 जुलाई को आरबीआई की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया था कि पीएनबी पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि बैंक ने सब्सिडी/रिफंड/रिंबर्समेंट के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन मंजूर किया था. रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ने दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले कॉरपोरेशन को वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन मंजूर किया था.