नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक गारंटी से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते साउथ इंडियन बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने 13 जून के एक आदेश में बैंक पर यह जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि एक सरकारी विभाग और एक निजी इकाई ने बैंक पर बैंक गारंटी का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था. इसके बाद यह कार्रवाई की गयी है. रिजर्व बैंक ने 'गारंटी और सह-स्वीकृति' दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना लगाया है.


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इससे पहले आरबीआई ने निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी (HDFC) बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एचडीएफसी पर यह जुर्माना धोखाधड़ी के बारे में सूचना नहीं देने और अन्य निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है. आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना कुछ आयातकों द्वारा विदेशी मुद्रा भेजने के लिये जाली बिल प्रविष्टियां जमा करने से जुड़ा है.


केंद्रीय बैंक ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, 'इस संदर्भ में जांच से आरबीआई के अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) / मनी लांड्रिंग निरोधक (एएमएल) तथा धोखाधड़ी के बारे में सूचना देने को लेकर नियमों का उल्लंघन पाया गया.' इस संदर्भ में एचडीएफसी को नोटिस जारी किया गया और पूछा गया कि निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर क्यों नहीं उस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाए.


(इनपुट भाषा से भी)