नई दिल्ली: Axis Bank Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Axis Bank पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने जुर्माने के जानकारी देते हुए बताया कि Axis Bank ने Know Your Customer (KYC) निर्देश, 2016 के नियमों का उल्लंघन किया है और इसी वजह से ये जुर्माना लगाया गया है.


Axis Bank  पर इसलिए लगाया जुर्माना 


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रिजर्व बैंक ने कहा कि फरवरी और मार्च, 2020 के दौरान Axis Bank के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई. जांच में यह पाया गया कि Axis Bank रिजर्व बैंक के KYC को लेकर जारी निर्देश, 2016 में शामिल प्रावधानों का अनुपालन करने में नाकाम रहा है. इसका मतलब है कि एक्सिस बैंक अपने कस्टमर के खातों का ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाया और कस्टमर्स के बिजनेस और रिस्क प्रोफाइल को नहीं जाना पाया.


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Axis Bank पर क्या असर होगा


इस जांच के बाद RBI ने इस संदर्भ में बैंक को नोटिस दिया. नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया. अब सवाल उठता है कि इस जुर्माने का एक्सिस बैंक के कामकाज पर क्या असर होगा. इस पर RBI ने बताया कि यह जुर्माना रेगुलेटर के नियम ना मानने की वजह से लगाया गया है. इसका बैंक के ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं होगा.


Axis Bank  पर पहले भी लगा था जुर्माना 


आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई में भी RBI ने एक्सिस बैंक पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. केंद्रीय बैंक ने ये जुर्माना अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर ये कार्रवाई की थी. एक्सिस बैंक पर रिजर्व बैंक के जिन नियमों के उल्लंघन का आरोप है, इनमें 'कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और SCB/UCB के बीच भुगतान तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निर्देश, 2016' शामिल हैं.


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