RBI: देश में 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है. इन नोटों को आरबीआई वापस ले रही है. वहीं जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट है वो बैंक में जाकर इसे बदलवा सकते हैं या फिर अकाउंट में जमा कर सकते हैं. हालांकि 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जाकर बदलवाएं या फिर खाते में जमा करवाएं, इसको लेकर कुछ अहम बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में...


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2000 रुपये के नोट
केंद्रीय बैंक ने लोगों को अपने बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा करने की सलाह दी है. वे किसी भी बैंक शाखा में अपने मौजूदा 2,000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों से बदल सकते हैं. आरबीआई ने बैंक शाखाओं में 2000 रुपये के नोट जमा करने और बदलने के लिए कुछ नियम भी बताए हैं.


समय सीमा
2,000 रुपये के बैंक नोटों को जमा या बदलने की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों में उपलब्ध होगी. आप 23 मई, 2023 से शुरू होने वाले आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं.


बैंक में जमा
अपने मौजूदा 2,000 रुपये के नोट जमा करने के लिए, आप अपने बैंक जा सकते हैं और पैसे अपने बचत खाते में जमा कर सकते हैं. कोई जमा सीमा नहीं है. हालांकि, नकद जमा के लिए सामान्य केवाईसी और अन्य नियामक मानदंड लागू होंगे.


जानिए ये नियम
यदि आप एक लेनदेन में 50000 रुपये से अधिक जमा करते हैं, तो आपको आयकर नियमों के अनुसार अपने पैन विवरण का उल्लेख करना होगा. इसके अलावा अगर कोई हो तो बैंक आपके बचत खातों में नकद जमा करने के लिए लागू सेवा शुल्क भी लगाएंगे.


2000 रुपये के नोट कैसे बदलें
आरबीआई के मुताबिक एक बार में 2 हजार रुपये के 10 नोट यानी 20000 रुपये बदल सकते हैं. वहीं बैंक कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) को खाताधारक के लिए प्रति दिन 4,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति दी जा सकती है. आरबीआई ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए बैंक अपने विवेक से बीसी की नकदी रखने की सीमा बढ़ा सकते हैं.


क्या कहता है आरबीआई
आरबीआई ने 22 मई 2023 को कहा, "काउंटर पर 2000 रुपये के नोटों के आदान-प्रदान की सुविधा जनता को सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी, जैसा कि पहले प्रदान की जा रही थी."


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