नई दिल्ली: सहारा की सहकारी समितियों में जिन लोगों का पैसा फंसा है, उन्हीं उनकी जमापूंजी वापस दिलावाने के लिए केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्ट्ल की शुरुआत की। जरूरी दस्तावेज के बाद अगर आपने सही से आवेदन किया है तो 45 दिनों में आपको रिफंड मिलने लगेगा।  जुलाई में लॉन्च हुए इस पोर्ट्ल को करीब 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी करोड़ों सहारा निवेशकों को रिफंड नहीं मिल पाया है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्ट्ल के जरिए आवेदन किया है, लेकिन 45 दिन बीत जाने के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिला है तो जान लीजिए कि अब आपको क्या करना होगा?  


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सहारा रिफंड पोर्टल से आवेदन के बाद भी नहीं मिला रिफंड?  


सहारा के अलग-अलग स्कीम में अपनी गाढ़ी कमाई निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों को रिफंड सुनिश्चित करने लिए केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्ट्ल की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर निवेशकों को 45 दिनों में अपना पैसा वापस दिए जाने की बात कही गई। सरकार ने भरोसा दिया कि उन्हें जल्द ही रिफंड मिल जाएगा। रिफंड के पहले चरण में आवेदन करने वाले सभी निवेशकों को अब तक सिर्फ 10-10 हजार रुपये का रिफंड मिल रहा है। ऐसे में कई निवेशक हैं, जिन्हें आवेदन के 45 दिन बीत जाने के बाद भी रिफंड नहीं मिल सका है। अगर आप भी ऐसे निवेशकों में से एक है तो परेशान न होइए।  ऐसे निवेशकों को फिर से रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा। आपको पहले ही तरह की फिर से आवेदन करना होगा। रिफंड के लिए अप्लाई करते वक्त ध्यान रखें कि सारी जानकारी सही-सही भरी गई हो।  गलती होने पर आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।  


सहारा रिफंड पोर्टल में अपडेट 


सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अब आप 19,999 रुपये तक के रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसे लेकर पोर्टल में अपडेट किया गया है।   पोर्टल पर रिफंड से जुड़ी दूसरी जानकारी भी अपडेट कर दी गई है। जिसमें बताया गया है कि अगर 45 दिन बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आवेदन दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जिन आवेदकों को बताया गया है कि उनका पेमेंट किस कारण से अटका है, उन्हें फौरन उस गलती को सुधार कर दोबारा से  रिसबमिशन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा।  



कैसे करें सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई  


  • सहारा में फंसा पैसा वापस पाने के लिए आपको सहारा रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in/) पर आवेदन करना होगा।  

  • पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए  https://mocrefund.crcs.gov.in/Depositor/Register पर क्लिक करें।  

  • अपने आधार नंबर के अंतिम 4 डिजिट और उससे लिंक मोबाइल नंबर डालकर सब्मिट करें।  

  • मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफाई करें।  

  • इसके बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा, जिसे डाउनलोड कर लें। 

  • फॉर्म में मांगी जा रही सभी जानकारियों को सही-सही भरने के बाद उसे स्कैन कर अपलोड कर दें। 

  • सहारा में इन्वेस्टमेंट का मेंबरशिप नंबर की रसीद अपलोड करेंगे। 

  • अगर सारी जानकारी सही पाई जाती है तो 45 दिनों में रिफंड मिल जाएगा।