को-लोकेशन मामला: SAT का NSE को आदेश, SEBI के पास जमा कराए 625 करोड़ रुपये
SAT ने NSE को दो हफ्ते के भीतर रकम जमा करने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली: को-लोकेशन केस में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने NSE को 625 करोड़ रुपये SEBI के पास जमा कराने का आदेश दिया है. NSE को इसके लिए 2 हफ्ते का वक्त मिला है. NSE ने SEBI के आदेश को SAT में चुनौती दी थी. NSE ने याचिका में कहा था कि SEBI का आदेश मनमाना है और कमाई से ज्यादा रकम वापसी का आदेश दिया गया है. जो कानूनी तौर पर कमजोर भी है. NSE ने SEBI के आदेश पर अंतरिम तौर पर रोक लगाने की मांग की थी. साथ ही 625 करोड़ रुपए की रकम के ऊपर ब्याज का पैसा भी माफ कर दिया जाए.
NSE ने ये भी मांग की थी कि को-लोकेशन से होने वाली कमाई जो अलग खाते में रखी गई है उसे निकालने की भी इजाजत दी जाए. SEBI ने NSE को पहले आदेश दिया था कि को-लोकेशन से होने वाली आय अलग खाते में रखी जाए, जब तक इस पर अंतिम आदेश नहीं आ जाता. NSE की दलील थी कि अब SEBI ने अंतिम आदेश दे दिया है. इसलिए अलग खाते में रखी 2344 करोड़ रुपए की रकम को रिलीज कर दिया जाए. इसी खाते में से 625 करोड़ रुपए की रकम अब SEBI के पास जाएगी.
NSE 6 महीने में IPO नहीं लाएगी
SAT में अब इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी. NSE ने कहा कि 6 महीने में वो IPO नहीं लाएगी. SEBI ने 30 अप्रैल को NSE को-लोकेशन और डार्क फाइबर केस में कुल अलग अलग 5 आदेश जारी किए थे. जिसमें को-लोकेशन से कमाई आय को SEBI के खातों में जमा कराने को कहा था. साथ ही NSE के 2 पूर्व CEOs और मौजूदा कर्मचारियों पर रोक लगाई थी. जिसमें से ज्यादातर को SAT से अंतरिम राहत मिल चुकी है.