एयरसेल मैक्सिस के 2जी लाइसेंस को रद्द करने का प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट ने 2जी मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि अगर एयरसेल मैक्सिस के मालिक स्पेशल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं तो दो हफ्ते के अंदर उनका 2 जी लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगुवाई समन की अनदेखी की जाती है तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2जी मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि अगर एयरसेल मैक्सिस के मालिक स्पेशल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं तो दो हफ्ते के अंदर उनका 2 जी लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगुवाई समन की अनदेखी की जाती है तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।
यह लाइसेंस मूल रूप से एयरसेल को आवंटित हुआ था. साथ ही एयरसेल की ओर से 27 जनवरी तक किसी के भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर लाइसेंस दूसरे कंपनी को आवंटित करने की बात भी कही गयी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से एयरसेल को आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस से किसी भी तरह की कमाई को रोकने का प्रस्ताव दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मैक्सिस के टी. अनंतकृष्णन और राल्प्स मार्शल यदि 27 जनवरी को अदालत में गैर-हाजिर रहते हैं तो एयरसेल को 2006 में दिया गया 2जी लाइसेंस जब्त कर दिया जायेगा।
पिछले साल 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील पर सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय से जवाब देने को कहा था जिसमें एयरसेल-मैक्सिस को भारती एयरटेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस को आवंटित स्पेक्ट्रम की बिक्री रोकने का निर्देश देने की अपील की गयी थी।न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ तथा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने दोनों जांच एजेंसियों से अपना जवाब दो सप्ताह में देने को कहा था।