ITR: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न में अनुसूची विदेशी संपत्ति (अनुसूची एफए) को सही तरीके से भरने और विदेशी स्रोतों से आय (अनुसूची एफएसआई) की रिपोर्ट करने में मदद मिलेगी.
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CBDT: केंद्र सरकार ने विदेशी संपत्ति नहीं बताने वालों को एक और मौका दिया है. आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि जिन करदाताओं ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आईटीआर में उच्च मूल्य की विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उन्हें इस बारे में बताने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में अनुसूची 'विदेशी संपत्ति' (अनुसूची एफए) को सही ढंग से भरने और विदेशी स्रोतों (अनुसूची एफएसआई) से आय के बारे में बताने के लिए आकलन वर्ष (एवाई) 2024-25 के लिए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है.
विदेशी स्रोतों से आय रिपोर्ट करने में मिलेगी मदद
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न में अनुसूची विदेशी संपत्ति (अनुसूची एफए) को सही तरीके से भरने और विदेशी स्रोतों से आय (अनुसूची एफएसआई) की रिपोर्ट करने में मदद मिलेगी.
वित्त मंत्रालय के अनुसार, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत अनुसूची एफए और एफएसआई का अनुपालन अनिवार्य है, जिसके तहत विदेशी संपत्ति और आय का पूरा खुलासा करना आवश्यक है.
इन व्यक्तियों के पास विदेशी खाते या संपत्ति
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि सूचनात्मक संदेश उन निवासी करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आईटीआर जमा कर दिए हैं.
बोर्ड ने बताया कि ये संदेश द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत मिली जानकारी के जरिये पहचाने गए व्यक्तियों के लिए हैं. इस जानकारी से पता चलता है कि इन व्यक्तियों के पास विदेशी खाते या संपत्ति हो सकती है, या संभव है कि उन्हें विदेश से आमदनी हुई हो.
(इनपुट- एजेंसी)