Fund Diversion Case: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) से डॉ सुभाष चंद्रा को बड़ी राहत मिल गई है. सेबी (SEBI) की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है. सेबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि फंड की हेराफेरी के मामले में एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा (subhash chandra) को जारी किए गए समन पर अगले 3 सप्‍ताह तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी.


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डॉ सुभाष चंद्रा ने इस महीने ही एक याचिका दायर कर समन को चुनौती दी थी और उसको रद्द करने की भी अपील की थी. हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल को की जाएगी. 


जनवरी में सेबी ने जारी किए कई समन


सेबी के एडवोकेट ने पीठ को बताया कि 20 मार्च से अगले 3 हफ्ते तक की अवधि में समन के तहत किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी. पीठ की तरफ से इसको स्वीकृति दे दी गई. साथ ही पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख निकाली है. सेबी ने जनवरी में डॉ सुभाष चंद्रा के खिलाफ कई समन जारी किए थे. 


सेबी ने लगाया था यह आरोप


फरवरी महीने में सेबी ने डॉ सुभाष चंद्रा पर आरोप लगाया था कि वह नियामकीय जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सेबी ने बताया था कि वह लगातार टाइम की मांग कर रहे हैं. सेबी की यह कार्रवाई ज़ी एंटरटेनमेंट के मामले में की गई थी, जिसके तहत फंड डायवर्जन के आरोप लगे थे. इस मामले में डॉ सुभाष चंद्रा के अलावा उनके बेटे पुनीत गोयनका के खिलाफ भी फिलहाल जांच चल रही है. 


सुभाष चंद्रा के वकील ने क्या कहा?


सुभाष चंद्रा के एडवोकेट रवि कदम ने सेबी की तरफ से शुरू की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करने की अपील की और तर्क दिया कि कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर ‘पूर्व निर्धारित’ तरीके से जांच को आगे बढ़ा रहा था. न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने बुधवार को सेबी को चंद्रा की याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी.