PACL Chit Fund Refund News: अगर आपने भी पर्ल्‍स / पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड में न‍िवेश क‍िया है तो यह खबर आपके ल‍िए है. सेबी की हाई पावर्ड कमेटी ने पीएसीएल ग्रुप (PACL Group) के निवेशकों से मूल दस्तावेज जमा करने के ल‍िए कहा है. कमेटी की तरफ से 19,000 रुपये तक के र‍िफंड वाले निवेशकों से कहा कि वे अपना पैसा वापस पाने के ल‍िए 31 अक्टूबर तक दस्तावेज पेश करें. कमेटी ने सिर्फ उन्हीं निवेशकों को अपने मूल दस्‍तावेज जमा करने के लिए कहा है, जिनके आवेदन सत्यापित हो चुके हैं.


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मूल पीएसीएल रज‍िस्‍ट्रेशन प्रमाण पत्र मांगा


पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली कमेटी निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया की निगरानी कर रही है. समिति ने व‍िभ‍िन्‍न चरणों में धन वापसी की प्रक्रिया शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साल 2016 में सेबी ने समिति का गठन किया था. सेबी की वेबसाइट पर जारी एक सूचना के अनुसार, समिति ने 17,001 रुपये से 19,000 रुपये के बीच के दावे वाले निवेशकों से मूल पीएसीएल रज‍िस्‍ट्रेशन प्रमाण पत्र मांगा है.


इस बारे में एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी
इसके ल‍िए ऐसे न‍िवेशकों को पात्र माना गया है, जिनके आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं. सभी पात्र निवेशकों को इस संबंध में एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी. बयान में कहा गया है कि मूल प्रमाणपत्र स्वीकार करने की सुविधा 1 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक खुली रहेगी. आपको बता दें पीएसीएल को पर्ल्स ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है. इससे पहले सेबी की तरफ से 15000 रुपये तक का र‍िफंड जारी क‍िया गया था.


कब से मिलने शुरू हुआ रिफंड?
आपको बता दें PACL निवेशकों के लिए रिफंड की प्रक्रिया जनवरी 2020 में शुरू हुई थी. इस प्रक्र‍िया के तहत पहले 5,000 रुपये तक के दावों का न‍िपटारा क‍िया गया. इसके बाद जनवरी-मार्च 2021 तक 10 हजार रुपये तक के क्‍लेम वाले आवेदन स्वीकार किए गए. उसके बाद 2022 में सेबी ने अप्रैल से 10001 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक के रिफंड वाले आवेदन मंगाए थे. अब 19 हजार रुपये तक के रिफंड का प्रोसेस चल रहा है. इसके ल‍िए न‍िवेशकों को 31 अक्‍टूबर तक आवेदन जमा करने के ल‍िए कहा गया है.