10 नहीं 12 लाख तक की सैलरी पर भी नहीं देना होगा टैक्स, यहां देखिए रामबाण कैलकुलेशन
Tax Savings Tips : फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY 2021-22) खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में यदि आप अभी तक टैक्स सेविंग को लेकर प्लानिंग नहीं कर पाए तो हम आपकी मदद कर देते हैं. एक जिम्मेदार नागरिक के नाते सरकार को टैक्स देना आपकी कर्तव्य है.
नई दिल्ली : Tax Savings Tips : फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY 2021-22) खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं. यदि आप अब तक टैक्स सेविंग को लेकर प्लानिंग नहीं कर पाए तो हम आपकी मदद कर देते हैं. एक जिम्मेदार नागरिक के नाते सरकार को टैक्स देना आपकी कर्तव्य है. लेकिन आप जितना टैक्स बचा सकते हैं उतना आपके लिए ही अच्छा है.
दूसरी चीजों में करें निवेश
टैक्स देनदारी से बचाए गए पैसे को आप दूसरी चीजों में भी निवेश कर सकते हैं. यहां आज हम आपको बताएंगे यदि आपकी सैलरी 12 लाख रुपये भी है, तब भी आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है. 12 लाख पर आप किस तरह टैक्स बचा सकते हैं, आगे हम आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन बताएंगे.
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पूरी प्लानिंग करने की जरूरत
टैक्स सेविंग के लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है. यदि आपकी नियोक्ता कंपनी आपकी सैलरी में से टैक्स का पैसा काट चुकी है तब भी आप इस कैलकुलेशन के बेस पर आईटीआर फाइल करके अपना कटा हुआ पैसा वापस पा सकते हैं. आइए देखते हैं स्टेप बॉय स्टेप पूरी कैलकुलेशन...
12 लाख की सैलरी पर आप 30 प्रतिशत के स्लैब में आते हैं. क्योंकि 10 लाख से ऊपर सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत की देनदारी होती है.
ये है पूरा गणित
1. सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 50 हजार को घटा दीजिए. इस तरह अब आपकी टैक्सेबल इनकम 11.50 लाख रुपये हुई.
2. अब 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं. इसमें आप बच्चों की ट्यूशन फी, पीपीएफ (PPF), एलाईसी (LIC), ईपीएफ (EPF), म्यूचुअल फंड (ELSS), होमलोन का मूलधन आदि को क्लेम कर सकते हैं. इस तरह यहां पर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये रह गई.
3. 12 लाख की सैलरी पर टैक्स शून्य (0) करने के लिए आपको 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 50 हजार का निवेश करना होगा. इस तरह आपकी टैक्सेबल सैलरी 9.5 लाख रुपये रह गई.
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4. अब इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत दो लाख और धारा 80EEA के तहत ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती हासिल कर सकते हैं. इस तरह आप होम लोन के ब्याज पर कुल 3.5 लाख की छूट क्लेम कर सकते हैं. 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट का प्रावधान 2019 के बजट में किफायती घरों के लिए किया गया था.
क्या है शर्त
धारा 80EEA के तहत ब्याज पर टैक्स छूट पाने के लिए आपका होम लोन 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 के बीच किसी बैंक या एनबीएफसी (NBFC) से अप्रूव होना चाहिए. साथ ही प्रॉपर्टी का स्टांप शुल्क 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. घर खरीदार के पास अन्य कोई आवासीय संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए. इस तरह 3.5 लाख रुपये का क्लेम करने पर आपकी टैक्सेबल इनकम एक ही झटके में 6 लाख रुपये रह गई.
5. इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत आप अपने परिवार (पत्नी और बच्चों) के लिए 25 हजार रुपये के मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 50 हजार का क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा 5 हजार रुपये की लिमिट तक हेल्थ चेकअप की भी इसमें अनुमति है. कुल 75 हजार के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्लेम करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 5.25 लाख रह गई.
6. अब आपको अपनी टैक्सेबल इनकम 5 लाख पर लाने के लिए 25 हजार रुपये किसी संस्था या ट्रस्ट को डोनेट करने होंगे. इसे आप आयकर की धारा 80G में क्लेम कर सकते हैं. 25 हजार का चंदा देने पर आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 5 लाख रुपये पर आ गई.
आपको देना होगा जीरो टैक्स
अब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये रह गई. 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत के हिसाब से आपका टैक्स 12,500 रुपये बनता है. लेकिन सरकार की तरफ से इस पर छूट है. ऐसे में आपकी टैक्स देनदारी जीरो हुई.