Income Tax बचाना है आसान, इन 5 तरीकों को अपनाकर बचाएं लाखों रुपये
हम आपको बता रहे हैं पांच तरीके जो बड़ी आसानी से इनकम टैक्स बचाने (Income Tax savings) में मददगार साबित हो सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि सभी निवेश आपके पास ही उपलब्ध हैं.
नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है. ऐसे में हर आयकरदाता इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने की कोशिश कर रहा है. हम आपको बता रहे हैं पांच तरीके जो बड़ी आसानी से टैक्स बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि सभी निवेश आपके पास ही उपलब्ध हैं.
1. हेल्थ इंश्योरेंस
हमारे आसपास लगातार बढ़ रहे संक्रमण और बीमारियों से बचाव के लिए हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) करा रहा है. हेल्थ इंश्योरेंस आपको अस्पतालों के महंगे इलाज के खर्चों से भी बचाने में मददगार है. अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम (Health Insurance Premium) के जरिए भी आप 25 हजार रुपये तक का टैक्स बचा (tax saving) सकते हैं. आप अपनी पत्नी और बच्चे का भी प्रीमियम करा सकते हैं. इसमें आपको सेक्शन 80D के तहत छूट मिलती है. इसमें आप मेडिक्लेम, फैमिली फ्लोटर या क्रिटिकल इलनेस ले सकते हैं. वहीं, जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको 50 हजार तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा.
2. होम लोन
होम लोन (Home Loan) भी टैक्स बचाने का एक आसान तरीका है. होम लोन की EMI देने वालों को भी टैक्स में छूट का लाभ मिलता है. इसमें आपको धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है. वहीं, ब्याज वाले हिस्से पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी.
3. एजुकेशन लोन
एजुकेशन लोन (Education Loan) में भी आपको टैक्स छूट का फायदा मिलता है. सेक्शन 80ई के तहत लोन पर लगने वाले ब्याज (Interest) में आपको छूट मिलती है. ये छूट तुरंत आने वाले असेसमेंट ईयर और उसके बाद 7 असेसमेंट ईयर तक मिल सकती है या जब तक पूरे लोन की भरपाई ना हो जाए, जो भी पहले हो. ध्यान रहें कि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से लोन लिया होना चाहिए.
4. नेशनन पेंशन स्कीम
सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) टैक्स सेविंग का एक अच्छा ऑप्शन है. इस पेंशन स्कीम में अगर आप पैसा लगाते हैं तो 80सीसीडी(1बी) के तहत 50 हजार रुपये तक का टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं. इस बात का ध्यान रखें कि ये डिडक्शन धारा 80सीसीडी(1) के तहत किए निवेश के बाद मिलेगा.
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5. ब्याज पर छूट
इसके अलावा जमा राशि से होने वाली कमाई से भी टैक्स सेविंग होती है. सेक्शन 80टीटीबी के तहत जमा राशि से मिलने वाले ब्याज पर छूट मिलती है. धारा 80टीटीबी के तहत आप अधिकतम 50 हजार रुपये तक की छूट ले सकते हैं.