Govt Yojna For Girls: बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है. लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में लड़कियों की स्थिति दयनीय है. उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं लाती रहती हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना. इस योजना के तहत यूपी सरकार लड़की के पैदा होने से लेकर पढ़ाई और शादी तक में मदद देती रहती है ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें. इस योजना के जरिए कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में भी मदद मिलेगी.


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क्या है योजना?


इस योजना में सिर्फ उन बच्चियों को शामिल किया जाता है, जिनकी पैदाइश 1 अप्रैल 2019 के बाद की है. लड़की का यूपी का निवासी होना जरूरी है. सरकार लड़की के 21 साल की होने पर उसके विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता देती है.  इस योजना का लाभ आप सिर्फ 10 रुपये में ले सकते हैं. अब तक 9.36 लाख लड़कियों को इस योजना का फायदा मिल चुका है. सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ का बजट तय किया है. 


कौन है योग्य?


  • माता-पिता की आय 3 लाख रुपये से ज्यादा न हो

  • यूपी के निवासी ही योजना का लाभ ले सकते हैं.

  • परिवार की दो लड़कियों को ही स्कीम का लाभ मिलेगा.

  • फैमिली में बच्चों की संख्या दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

  • अगर जुड़वां बच्चे हैं तो दो बच्चों को एक ही गिना जाएगा. अगर एक बेटी पहले से है और दूसरी बार में जुड़वां बेटियों ने जन्म लिया तो तीनों बच्चियों को योजना का फायदा मिलेगा. 

  • अगर बच्ची को गोद लिया गया है, तब भी उसे योजना का लाभ मिलेगा.


कैसे मिलेंगे पैसे?


  • जब बेटी का जन्म होगा, तब पहली किस्त के तौर पर 2000 रुपये मिलेंगे.

  • एक साल तक की सारी वैक्सीनेशन होने के बाद दूसरी किस्त के तौर पर 1 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.

  • स्कूल में दाखिले के वक्त 2 हजार रुपये दिए जाएंगे.

  • जब कन्या छठी कक्षा में एडमिशन लेगी तब 2 हजार रुपये मिलेंगे.

  • 9वीं कक्षा में एडमिशन के वक्त 5वीं किस्त मिलेगी, जो 3 हजार रुपये की होगी.

  • डिप्लोमा या ग्रेजुएशन के लिए 5 हजार रुपये दिए जाएंगे.

  • 21 साल की आयु पर शादी या हायर एजुकेशन में भी सरकार सहायता देती है. 


ये दस्तावेज कर लें तैयार


  • आधार कार्ड

  • राशन कार्ड

  • आय प्रमाण पत्र

  • मोबाइल नंबर

  • बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र

  • स्थाई निवासी प्रमाण पत्र


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