RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया है. वहीं बैंकों को नकली नोटों से निपटने के लिए भी सतर्क रहने के लिए कहा है. आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे जाली नोटों से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक के मास्टर निर्देश का सावधानीपूर्वक पालन करें, यदि बैंकों को जमा किए गए 2000 रुपये के नोटों में से कोई भी नकली पाया जाता है तो बैंक की ओर से एक्शन लिया जाएगा.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दो हजार रुपये
2000 रुपये के नोट जमा कराते वक्त बैंकों के जरिए सभी नोटों को सटीकता और वास्तविकता के लिए नोट सॉर्टिंग मशीनों (एनएसएम) के माध्यम से तुरंत सॉर्ट किया जाएगा. इसके माध्यम से नकली नोटों का पता लगाया जा सकता है. आरबीआई का कहना है कि नकली नोटों का पता लगाने, उनकी सूचना देने और उनकी निगरानी करने के लिए 03 अप्रैल 2023 के मास्टर निर्देश में निहित निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए.


आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार:


- बैंक में नोटों की प्रामाणिकता मशीनों के माध्यम से होगी.


- कोई नोट नकली पाया जाता है तो ग्राहक को उसका कोई मूल्य नहीं मिलेगा.


- जो नोट नकली पाया जाता है उस पर COUNTERFEIT NOTE की मुहर लगाई जाएगी और उस नोट को निर्धारित प्रारूप में जब्त किया जाएगा. जिन नोटों को जब्त किया जाता है उनको अलग रजिस्टर में प्रमाणीकरण के तहत दर्ज किया जाएगा.


- नकली नोट ग्राहक को वापस नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा उन नोटों को बैंक शाखा के जरिए नष्ट भी नहीं किया जाएगा. वहीं अगर नकली नोटों को जब्त करने की प्रक्रिया में बैंक विफल रहता है तो उस बैंक को उसमें जानबूझकर भागीदारी के रूप में माना जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा.


- कोई नोट नकली मिलता है तो बैंक शाखा ग्राहक को निर्धारित प्रारूप में एक्नॉलेजमेंट रसीद जारी करेगा.


- वहीं नकली नोटों को लेकर पुलिस को कैसे सूचित किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है.


जरूर पढ़ें:                                                                


सिर्फ रजिस्ट्री कराने से नहीं बनते प्रॉपर्टी के मालिक, ये एक गलतफहमी अभी कर लें दूर NSE ने न‍िवेशकों को चेताया, यहां न‍िवेश करने वाले हो जाएंगे 'कंगाल'; आज ही न‍िकाल लें पैसा