CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने संबद्धित स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे एक एक्टिव वेबसाइट डेवलप करें और टीचर्स की क्वालीफिकेशन सहित अन्य आवश्यक जानकारियां और डॉक्यूमेंट्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें. यह निर्देश "Mandatory Public Disclosure" के तहत दिया गया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

CBSE ने क्यों दिया यह निर्देश?
CBSE ने नोटिस में कहा है कि कई बार निर्देश देने के बावजूद कई स्कूलों की वेबसाइट अभी तक एक्टिव नहीं है.
- कुछ स्कूलों की वेबसाइट तो है, लेकिन जरूरी जानकारियां या तो अपलोड नहीं की गई हैं या अधूरी अपलोड की गई हैं.
- कुछ स्कूलों ने जानकारियां अपलोड की हैं, लेकिन लिंक काम नहीं कर रहे हैं.
- कुछ स्कूलों ने जानकारियां अपलोड की हैं, लेकिन वेबसाइट के होमपेज पर ये लिंक या आइकन स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे हैं.


क्या कहता है CBSE का नोटिस?
CBSE के आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "बोर्ड ने सभी संबद्धित स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाएं और टीचर्स की क्वालीफिकेशन की जानकारी के साथ-साथ अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स और जानकारियां अपलोड करें. यह 'Mandatory Public Disclosure' का हिस्सा है."


स्कूलों को दिया गया आखिरी मौका
CBSE ने अपने नोटिस में आगे कहा, "बार-बार निर्देश देने के बावजूद यह देखा गया है कि कई स्कूलों की वेबसाइट अभी तक एक्टिव नहीं है. कुछ स्कूलों ने वेबसाइट पर जरूरी जानकारियां या तो अपलोड नहीं की हैं या अधूरी अपलोड की हैं."


बोर्ड ने कहा है कि जिन स्कूलों ने अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया है, उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है. ऐसे सभी स्कूलों को नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट पर सभी आवश्यक जानकारियां और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे.


यह निर्देश सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है और इसका पालन न करने पर कार्रवाई की जा सकती है.


यहां पढ़ें पूरा नोटिस