Indian Sarais Act 1867: हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि हम कहीं किसी पॉश इलाके में घूम रहे हों और हमें टॉयलेट लग जाए या पानी प्यास लग जाए. अब अगर ऐसी स्थिति में आपके पास पानी है, तो आप अपनी प्यास बुझा लेंगे, लेकिन टॉयलेट जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं वॉशरूम ढूंढ़ना पड़ेगा. लेकिन अक्सर होता है कि पॉश इलाकों में हमें पब्लिक टॉयलेट नहीं मिलते. अब ऐसी स्थिति में आपके पास सबसे बेहतर उपाय है कि आप अपने कहीं आस-पास कोई होटल ढूंढें, चाहे फिर वो कोई 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो. आप उस होटल में जाकर फ्री में वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही पीने का पानी भी मांग सकते हैं.


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होटलों में फ्री मिलती हैं ये सुविधाएं
अब आप यह सोच रहे होंगे कि कोई 5 स्टार होटल, जो छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए भी आपसे पैसे चार्ज करे, वो आपको फ्री में अपने वॉशरूम क्यों इस्तेमाल करने देगा या फिर वो आपको फ्री में पीने का पानी क्यों देगा. ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1867 में बने एक कानून के अनुसार, आप होटलों में मुफ्त पानी मांग सकते हैं और उनके मेहमान बने बिना सीधे उनकी वॉशरूम सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं. कानूनी तौर पर कहें तो कोई भी आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकता है. 


इंडियन सराय एक्ट, 1867
1867 का इंडियन सराय एक्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था. इसमें कहा गया है कि इमरजेंसी पड़ने पर कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी होटल और लॉज में जाकर फ्री में वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकता है और साथ ही मुफ्त पानी भी पी सकता है. इसके अलावा इस कानून के तहत जानवरों के अधिकारों को भी इंसानों के बराबर रखा गया है. सराय एक्ट के तहत पालतू जानवरों को भी मुफ्त पानी मिलता है.


मना करने पर होगी कार्रवाई
वहीं, अगर कोई होटल आपको वॉशरूम इस्तेमाल करने से मना करता है या पीने का पानी नहीं देता है, तो आप उस होटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आपकी शिकायत पर उस होटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मामला गंभीर होने पर होटल का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है.