Sarkari Naukri: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में वैकेंसी में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है. मंत्रालय ने पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में भी उनके लिए ऐसा ही कदम उठाया था. मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है जो इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के. अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी.


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केंद्र ने पिछले साल 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायु सेना में साढ़े 17 से 21 साल आयु के युवाओं की भर्ती, बड़े पैमाने पर चार साल के शॉर्ट टर्म के लिए अनुबंध के आधार पर करने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी. योजना के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर के रूप में जाना जाता है.


चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को नियमित सेवा की पेशकश की जाएगी. उस समय, गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत वैकेंसी 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी.


यह भी घोषणा की थी कि पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल तक और बाद के बैचों के लिए तीन साल तक की छूट दी गई थी. इसके अलावा, पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी. अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए आयु सीमा 18-23 साल है.


अग्निपथ योजना के तहत 21 साल की ऊपरी आयु सीमा में भी सशस्त्र बलों में शामिल होने वालों को सीआईएसएफ द्वारा सेना, वायु सेना या नौसेना में चार साल की सेवा के बाद 30 साल की आयु तक भर्ती किया जा सकता है. अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में समाहित करने का गृह मंत्रालय का निर्णय जरूरी है क्योंकि इससे अग्निवीरों को रिटायरमेंट की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी. 


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