नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सीबीआई में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) के 122 पदों पर नियुक्ति के लिए नियम अधिसूचित किए हैं, जिनके तहत भारतीय पुलिस सेवा के अलावा अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्त होने वाले अधिकारियों की संख्या 15 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है.


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बुधवार को अधिसूचित नियमों में कहा गया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) में एसपी लेवल के आधे पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि बाकी पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे.


इससे भारतीय पुलिस सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय पुलिस संगठनों, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित ग्रुप 'ए' सेवाओं और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस संगठनों के अधिकारियों को सीबीआई में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है.


अधिसूचना में कहा गया, "भारतीय पुलिस सेवा के अलावा अन्य सेवाओं के जिन अधिकारियों को सीबीआई में प्रतिनियुक्त किया जाएगा, उनकी संख्या 18 से अधिक नहीं होगी."