Supreme Court on NEET PG:  सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट- पोस्ट ग्रेजुएट (NEET PG) 2023 स्थगित करने की याचिका आज खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने एंट्रेंस टेस्ट टालने के अनुरोध को खारिज कर दिया है. इसका सीधा मतलब है कि अब एग्जाम 5 मार्च को तय शेड्यूल के मुताबिक ही होगा. 


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एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्थगन की मांग केवल अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स द्वारा की जाती है. “पहली विंडो में, लगभग दो लाख तीन हजार स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था. इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद केवल छह हजार स्टूडेंट्स ने आवेदन किया.' उन्होंने पीठ को यह भी आश्वासन दिया कि एनबीई की योजना 15 जुलाई तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की है. जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, उन्हें बाद में केस-बाई-केस सिनेरियो पर निपटाया जाएगा.


इस याचिका पर पहली बार शुक्रवार (24 फरवरी) को जस्टिस एस आर भट और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की, जिन्होंने एनबीई से स्पष्टीकरण मांगा था और घोषणा की थी कि वह किसी भी तरह से कोई आदेश पारित नहीं कर रहा है. एएसजी को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे का समाधान निकालने के लिए कहा गया था. पीठ ने कहा, "जो लोग इस (परीक्षा) का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह वास्तव में एक मानसिक यातना है."


एनबीई दावा किया था कि परीक्षा स्थगित करने से रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के साथ-साथ परीक्षा की मेजबानी करने वाले अधिकारियों को भी परेशानी होगी. शुरुआत में, जब इंटर्नशिप पूरा करने की कट-ऑफ तारीख 31 मार्च 2023 थी, तो 2 लाख से ज्यादा स्टेंड्टस ने पहले ही परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया था और परीक्षा की तारीख के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की थी, "एनबीई ने एक दस्तावेज में दावा किया.


अलग अलग राज्य सरकारों/ विश्वविद्यालयों के अभ्यावेदन के बाद, इंटर्नशिप की कट-ऑफ डेट 11.08.2023 तक बढ़ा दी गई और आश्चर्यजनक रूप से केवल 5000 अतिरिक्त आवेदन प्राप्त हुए, जो परीक्षा देने जा रहे कुल कैंडिडेट्स का लगभग 2 फीसदी है. परीक्षा को स्थगित करने से उन 98 फीसदी स्टूडेंट्स के लिए समस्या पैदा होगी जो NEET PG परीक्षा के लिए अध्ययन / तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की तारीख को स्थगित नहीं करने का प्रतिनिधित्व किया है." डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है. 


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