UP में फीमेल्स को इवनिंग कोचिंग क्लास पर रोक लगाने का आदेश रद्द, ये हैं नए नियम
पुराने आदेश से महिलाओं में चिंता थी, कि अगर वे कोचिंग सेंटरों में शाम की कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगी तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी.
Restrictions on Evening Coaching Classes: अपने करियर की संभावनाओं को लेकर कई लोगों को चिंतित करने वाले आदेश को रद्द करते हुए, यूपी सरकार ने साफ किया है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए कोचिंग सेंटरों में देर शाम या रात के समय की क्लास पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
विशेष सचिव अखिलेश कुमार मिश्रा ने 4 दिसंबर को एक नोटिस प्रसारित किया जिसमें कहा गया कि 30 अगस्त को 17 नगर निगमों और नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) - जिसमें राज्य के अधिकांश शहरी क्षेत्र शामिल हैं - के लिए सेफ सिटी परियोजना के हिस्से के रूप में जारी किए गए दिशानिर्देश रद्द कर दिए गए हैं.
नोटिस में नए दिशानिर्देश भी शामिल थे, जो कोचिंग सेंटरों के लिए कोई जेंडर स्पेसिफिक समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं. इस बार, मानदंड शैक्षणिक संस्थानों के सीसीटीवी कवरेज और कैंपस में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की उपलब्धता पर फोकस हैं.
पुराने आदेश से महिलाओं में चिंता थी, कि अगर वे कोचिंग सेंटरों में शाम की कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगी तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी. शहरों में कई महिलाएं 9-5 की नौकरी करते हुए कंपटीटिव एग्जाम के लिए क्लास लेती हैं.
कई लोग सुबह कॉलेज जाते हैं और उनके पास कोचिंग लेने के लिए केवल दोपहर और शाम का समय होता है. नोएडा प्रशासन ने 1 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी गई थी, जिनमें महिलाएं और लड़कियां थीं, वे रात 8 बजे के बाद खुले न रहें.
इसमें कहा गया था, अगर कोई भी कोचिंग सेंटर रात 8 बजे के बाद खुला पाया जाता है, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सोमवार को डीएम मनीष कुमार वर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, मकसद किसी भी नागरिक की आवाजाही को प्रतिबंधित करना नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना था. उन्होंने कहा, "पहले के आदेश को लेकर कुछ भ्रम था. लेटेस्ट नियमों के मुताबिक, किसी के लिए क्लास के समय पर कोई रोक नहीं होगी. फीमेल स्टूडेंट्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी.