Provident Fund Withdrawal Rules 2023: पीएफ या भविष्य निधि एक कॉन्ट्रिब्यूशन बेस्ड बचत योजना है जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक फंड बनाने में योगदान करते हैं. कुछ भविष्य निधि निकासी नियमों के अधीन कर्मचारी द्वारा एक्सेस या वापस लिया जा सकता है. इसके लिए कई तरह के नियम हैं. आज हम आपको इसके लिए अलग अलग नियमों की जानकारी दे रहे हैं. अगर कोई बिना पैन कार्ड के EPFO से अपना पैसा निकालना चाहता है तो उसे ऐसे मामले में 30 फीसदी टीडीएस देना होता था. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे घटाकर 20 फीसदी कर दिया है. यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा.


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Provident Fund Withdrawal Rules 2023
बेरोजगारी के मामले में (In case of unemployment)

एक पीएफ अकाउंट होल्डर कुल राशि का 75 फीसदी तक निकाल सकता है यदि वह रोजगार छोड़ने के एक महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार है. यह प्रावधान खाताधारक को शेष 25 फीसदी निकालने की भी अनुमति देता है यदि बेरोजगारी की अवधि दो महीने से ज्यादा हो जाती है.


पढ़ाई के लिए (For education)
पीएफ अकाउंट होल्डर अपनी हायर एजुकेशन के लिए या 10वीं क्लास के बाद अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ईपीएफ में कुल कर्मचारी के योगदान का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं. ईपीएफ खाते में कम से कम 7 साल का योगदान करने के बाद फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा.


शादी के लिए (To pay for marriage)
लेटेस्ट पीएफ निकासी नियम भी एक अकाउंट होल्डर को शादी के लिए जरूरी खर्चों का भुगतान करने के लिए कर्मचारी के हिस्से का 50 फीसदी तक निकालने की इजाजत देते हैं. शादी संबंधित व्यक्ति या अकाउंट होल्डर के पुत्र, पुत्री, भाई और बहन की होनी चाहिए. हालांकि, इस प्रावधान का इस्तेमाल पीएफ अंशदान के 7 साल पूरे होने के बाद ही किया जा सकता है.


विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए (For specially abled individuals)
पीएफ निकासी नियम 2023 के तहत विशेष रूप से दिव्यांग अकाउंट होल्डर उपकरणों की लागत का भुगतान करने के लिए 6 महीने के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता, या ब्याज सहित कर्मचारी का हिस्सा (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं. यह निर्णय उन वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करने के लिए किया गया था जो व्यक्तियों को महंगे उपकरण खरीदने का अनुभव हो सकता है.


इलाज के खर्च के लिए (For medical emergencies)
एक पीएफ या ईपीएफ अकाउंट होल्डर कुछ बीमारियों के लिए तत्काल इलाज के भुगतान के लिए ईपीएफ बैलेंस भी निकाल सकता है. यह सुविधा स्व-उपयोग या तत्काल परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए भुगतान करने दोनों के लिए है. कोई 6 महीने का मूल वेतन और महंगाई भत्ता, या ब्याज सहित कर्मचारी का हिस्सा, जो भी कम हो, वापस ले सकता है.


कर्ज चुकाने के लिए (To pay for existing debts)
व्यक्ति अपने होमलोन की ईएमआई का भुगतान करने के लिए 36 महीने के मूल वेतन + महंगाई भत्ता, या कुल कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से को ब्याज के साथ वापस ले सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा ईपीएफ खाते में कम से कम 10 साल के योगदान के बाद ही उपलब्ध है.


घर या प्लॉट खरीदने के लिए (To purchase residential property or land plots)
पीएफ निकासी नियमों के अनुसार, खाताधारक को खाली जमीन या घर खरीदने के लिए समय से पहले निकासी करने की इजाजत है.


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