AIBE 19 आंसर की ऑब्जेक्शन विंडो आज हो जाएगी बंद, जानें कैसे दर्ज करें आपत्ति
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AIBE 19 आंसर की ऑब्जेक्शन विंडो आज हो जाएगी बंद, जानें कैसे दर्ज करें आपत्ति

AIBE 19 2024: बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 2024 की Answer Key के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने की विंडो बंद कर दी जाएगी. उम्मीदवार आज समय रहते आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर लें.

AIBE 19 आंसर की ऑब्जेक्शन विंडो आज हो जाएगी बंद, जानें कैसे दर्ज करें आपत्ति

AIBE 19 Answer Key 2024: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने AIBE 19 परीक्षा 2024 की आंसर की जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले और जो उम्मीदवार आंसर की में किसी भी उत्तर के खिलाफ आपत्ति उठाना चाहते हैं, वे BCI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं. वे अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालकर आंसर की तक पहुंच सकते हैं. आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है, "ऑब्जेक्शन ट्रैकर अब उपलब्ध है, और आपत्ति विंडो 10 जनवरी 2025 की मध्यरात्रि तक खुली रहेगी. अगर आपको AIBE-19 के प्रश्न पत्र के बारे में कोई आपत्ति है, तो आप ऑब्जेक्शन ट्रैकर के माध्यम से उन्हें उठा सकते हैं." 

आवेदक सहायक डॉक्यूमेंट्स जमा करके और प्रत्येक प्रश्न के लिए 500 रुपये का अपेक्षित शुल्क देकर आंसर की में किसी भी आंसर के खिलाफ आपत्ति उठा सकते हैं. परीक्षा प्राधिकरण सभी आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद परिणाम घोषित करेगा. उम्मीदवार अपने संभावित अंकों की गणना करने के लिए प्रोविजनल आंसर की का भी उपयोग कर सकते हैं. AIBE मार्किंग स्कीम के अनुसार, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और AIBE 19 परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है.

यह परीक्षा 22 दिसंबर, 2024 को 50 से अधिक भारतीय शहरों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की गई थी. AIBE 19 परीक्षा में 100 मल्टिपल चॉइस प्रश्न (MCQ) होते हैं, जिन्हें तीन घंटे के भीतर पूरा करना होता है. 

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) AIBE 19 के नतीजों की फिर से जांच करने का विकल्प प्रदान करता है. जो उम्मीदवार 2024 के लिए अपने AIBE 19 के नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं, वे आधिकारिक AIBE वेबसाइट के माध्यम से अपने नतीजों की फिर से जांच का अनुरोध कर सकते हैं.

भारत में वकालत करने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जाम (AIBE) पास करना अनिवार्य है. AIBE पास करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) प्राप्त करने के लिए एक शर्त है. इस सर्टिफिकेट के बिना, लॉ ग्रेजुएट कानूनी रूप से अदालत में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं या अधिवक्ता के रूप में कानूनी सलाह नहीं दे सकते हैं, भले ही वे किसी राज्य बार काउंसिल में नामांकित हों. 

परीक्षा के लिए एलिजिबल होने के लिए, उम्मीदवारों को BCI द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुमोदित कॉलेजों से तीन या पांच वर्षीय LLB पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए. एआईबीई परीक्षा के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं है; किसी भी आयु के अभ्यर्थी जो योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वे आवेदन करने और भाग लेने के लिए एलिजिबल हैं.  

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