UKPSC PCS 2024 Correction Window: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने संयुक्त राज्य सिविल/लोअर अधीनस्थ सेवाएं परीक्षा (Lower PCS) 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया के बाद अब करेक्शन विंडो खोलने की तारीख घोषित कर दी है. अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी की है, तो इसे सुधारने का एक मौका आपके पास है. करेक्शन विंडो 10 जनवरी 2025 से खुलेगी. बाकी की डिटेल्स आप यहां चेक कर सकते हैं. 


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महत्वपूर्ण तारीखें
करेक्शन विंडो की शुरुआत: 10 जनवरी 2025
करेक्शन विंडो क्लोज: 20 जनवरी 2025
मुख्य परीक्षा तिथि: बाद में घोषित की जाएगी.


आवेदन सुधार का तरीका
जो उम्मीदवार अपने लोअर पीसीएस आवेदन फॉर्म में बदलाव करना चाहते हैं, वे UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.net.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं. करेक्शन विंडो 10 दिनों के लिए उपलब्ध होगी, इसलिए सुधार जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें.


किए जा सकते हैं ये करेक्शन
करेक्शन विंडो के माध्यम से उम्मीदवार पर्सनल जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, पता और अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं. यह सुनिश्चित करें कि सभी संशोधन सही और प्रमाणित जानकारी के अनुसार हों, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन प्रक्रिया में इन्हीं जानकारियों का उपयोग किया जाएगा.


Lower PCS में पदों की संख्या
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. कुल 113 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिनकी डिटेल इस प्रकार है:
नायब तहसीलदार: 36
डिप्टी जेलर: 14
आपूर्ति निरीक्षक: 36
मार्केटिंग इंस्पेक्टर: 6
श्रम प्रवर्तन अधिकारी: 5
आबकारी निरीक्षक: 5
वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक: 2
गन्ना विकास निरीक्षक: 6
खांडसारी इंस्पेक्टर: 3


चयन प्रक्रिया 
UKPSC PCS परीक्षा तीन फेज में आयोजित होती है:
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): इसमें जनरल नॉलेज और मेंटल एबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं.
मुख्य परीक्षा (Mains): इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो जनरल स्टडी और हिंदी विषय पर आधारित होते हैं.
साक्षात्कार (Interview): मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.


पात्रता मानदंड
लोअर पीसीएस के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होनी चाहिए. आयु सीमा 21 से 42 साल निर्धारित है.  जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी.