Voter Information: विदेश में जाकर बस गए तो क्या भारत में वोटर बन सकते हैं?
Election GK Quiz: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अगले दो महीने काफी हलचल रहने वाली है. लोग दूर शहर से अपने गांव जाकर वोट डालेंगे. हां, बहुत से लोग कामकाज के सिलसिले में शहर में रहते हैं. ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि अगर कोई विदेश में रह रहा हो तो क्या भारत आकर वोट डाल सकता है?
Lok Sabha Chunav 2024 Voter Quiz: लोकसभा चुनाव का महीना शुरू हो चुका है. पहले फेज के मतदान में अब तीन हफ्ते से भी कम समय बचा है. मतदाता अपना वोट डालने वाले हैं. जिनके वोटर कार्ड नहीं बने थे, वे बनकर आ रहे हैं. चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी है. लोकतंत्र का पर्व 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगा. लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे. पहली बार वोट देने जा रहे वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. ऐसे में चुनाव की कुछ सामान्य जानकारी भी आपको होनी चाहिए.
सवाल- भारत में मतदाताओं की मुख्य श्रेणियां क्या हैं?
जवाब- भारत में तीन प्रकार के वोटर होते हैं-
1. सामान्य मतदाता
2. ओवरसीज (NRI) मतदाता
3. सर्विस मतदाता
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सवाल- जो भारत का नागरिक नहीं है क्या वह भारत में मतदाता बन सकता है?
जवाब- नहीं, जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, वह मतदाता सूची में वोटर के तौर पर रजिस्टर होने के योग्य नहीं है. यहां तक कि जिन लोगों ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, वह भी वोटर नहीं हो सकते हैं.
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सवाल- क्या विदेशी जमीन पर बसा एनआरआई भारत में वोटर हो सकता है?
जवाब- जी हां. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 ए के प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल नहीं की है, उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. ऐसे व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र हैं. ऐसे लोग अपने रोजगार, शिक्षा या दूसरी वजहों से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान पर नहीं रहते हैं. ये भारत के उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र हैं जहां उनका निवास स्थान है. पासपोर्ट में इसका जिक्र भी होता है.
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