217 करोड़ रुपए फीस लेने वाले वकील पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा, 38 ठिकानों पर छापे
सीबीडीटी (CBDT) के मुताबिक रेड में आयकर चोरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ और पता चला कि एक क्लाइंट से वकील ने 217 करोड़ रुपए कैश रकम ली
नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अपने क्लाइंट से 217 करोड़ रुपये नकद फीस लेने वाले चंडीगढ़ के एक बड़े वकील (Chandigarh Lawyer) के कई ठिकानों पर छापे मारे. आयकर विभाग की ये रेड दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के 38 ठिकानों पर हुई.
अधिकारियों के मुताबिक, टैक्स चोरी के मामले में बुधवार को ये बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें आयकर विभाग की टीम ने 5.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है.
सीबीडीटी (CBDT) के मुताबिक रेड में आयकर चोरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ और पता चला कि एक क्लाइंट से वकील ने 217 करोड़ रुपए कैश रकम ली.
आयकर विभाग ने इस वकील के दस बैंक लॉकरों को सील किया है. हालांकि विभाग ने वकील के नाम का खुलासा नहीं किया है.
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विभाग के मुताबिक एक केस में वकील ने 117 करोड़ रुपए कैश में फीस ली. लेकिन कागजों पर सिर्फ 21 करोड़ फीस ही दिखाई गई.
एक अन्य केस में भी वकील ने 100 करोड़ रुपए की फीस ली. इस मामले में क्लाइंट एक इंफ्रा और इंजीनियरिंग कंपनी थी. एक सरकारी कंपनी से समझौते के मामले में फीस ली गई थी. वकील ने इस रकम का इस्तेमाल रिहाइशी और कॉमर्शियल संपत्तियों को खरीदने में किया और इसके लिए कैश पेमेंट की.
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