Delhi: तेज गर्मी और बारिश नहीं होने से नाराज था `भूत`, गुस्से में तोड़ी मूर्तियां तो हुआ बवाल
दिल्ली के मंदिर (Delhi Temple) में तोड़फोड़ की खबर मिलते ही पुलिस ने इलाके में मौजूद CCTV कैमरों की फुटेज की पड़ताल करते हुए 50 साल के आरोपी महेश उर्फ `भूत` को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी `भूत` पेशे से मोची है जो भरत विहार जेजे कॉलोनी का रहने वाला है.
नई दिल्ली: द्वारका में नवरात्र के पहले दिन मंदिर में तोड़फोड़ की खबर से हड़कंप मच गया. क्षेत्र में सामने आए घटनाक्रम से उपजे तनाव के बीच हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी है. मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराने की बात कह रही है. आरोपी ने क्षेत्र के ककरौला स्थित हनुमान मंदिर में कुल्हाड़ी से भगवान की कुछ मूर्तियों को तोड़ दिया था. पुजारी जब सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए वहां पहुंचे तब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को खबर मिली. तोड़फोड़ की खबर आग की तरह फैली. मौके पर पहुंची भीड़ ने जमकर हंगामा करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया.
भगवान से नाराज था 'भूत'
मंदिर में हुई तोड़फोड़ की खबर मिलते ही पुलिस ने इलाके में मौजूद CCTV कैमरों की मदद से 50 साल के आरोपी महेश उर्फ 'भूत' को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी 'भूत' पेशे से मोची है जो भरत विहार जेजे कॉलोनी का रहने वाला है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है. पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है. आरोपी ने कहा, 'लगातार बढ़ती गर्मी और चढ़ते पारे के बीच हनुमान जी बारिश नहीं करा रहे थे. इसलिए गुस्से में आकर ये कदम उठा लिया.' वहीं इससे पहले आरोपी की कुछ दिन पहले का वीडियो सामने आया है जिसमें वो निर्वस्त्र होकर नाच रहा था.
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इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
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द्वारका (Dwarka) इलाके के डीसीपी संतोष मीणा ने बताया कि उन्हें सुबह करीब पौने आठ बजे मंदिर में मूर्तियों के तोड़े जाने की खबर मिली. मौके पर पहुंचते ही उन्होंने कार्रवाई की. लेकिन तब तक बजरंग दल समेत अन्य संगठनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. पुलिस अधिकारी ने ये भी कहा कि उन्होंने लोगों से बात कर जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने और सजा दिलाने का आश्वासन देते हुए लोगों का गुस्सा शांत कराने की कोशिश की. पुलिस ने धार्मिक परिसर में तोड़फोड़ और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों में धारा 295 और 295A के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है.
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(इनपुट पीटीआई से)