Chhota Rajan: दाउद के गुर्गे को मारने के लिए भेजे थे शूटर, गलती से मर गया भाई; 25 साल बाद छोटा राजन पर आया फैसला
Chhota Rajan Latest News: मुंबई में 25 साल पहले हुए मर्डर केस में फैसला आया है. कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को मामले में बरी कर दिया है. हालांकि उसके गुर्गे एजाज लकड़वाला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.
Mumbai Gangster Chhota Rajan News: मुंबई की कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को हत्या के एक मामले में बरी कर दिया है लेकिन उसके साथी एजाज लकड़वाला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. यह फैसला गैंगवॉर के चलते दाऊद गैंग के सय्यद हुसैन की हत्या मामले में आया है. मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया है. छोटा राजन आज तक 15 मामलों में बरी हुआ है.
1998 में मुंबई में हुआ था हत्याकांड
मुंबई में 1990 के दशक में गैंगवार भड़का हुआ था. छोटा राजन गैंग और दाऊद गैंग के गुंडे एक दूसरे को मारते रहते थे. यह घटना 1998 की है. गैंगस्टर छोटा राजन ने दाऊद गैंग के गुंडे फरीद हुसैन को मारने का आदेश एजाज लकड़वाला को दिया था. फरीद हुसैन डोंगरी इलाके में रहता था. एजाज लकड़वाला और पारकर दोनों मिलकर फरीद को मारने के लिए गए थे. लेकिन उनसे गलत पहचान हो गई और सय्यद हुसैन को फरीद समझकर उस पर फायरिंग कर दी. सय्यद हुसैन फरीद हुसैन का भाई था. इस फायरिंग में सय्यद हुसैन की मौत हो गई.
विदेश से लाकर चलाया गया मुकदमा
सय्यद पर फायरिंग के दौरान लकड़वाला की पिस्टल से एक गोली मिस फायर हो गई और वह गोली लकड़वाला के पांव में लगी. इससे लकड़वाला घायल हो गया और पकड़ा गया. जमानत पर छूटने के बाद एजाज लकड़वाला कनाडा भाग गया. कुछ साल पहले उसे भारत लाया गया. इसके बाद छोटा राजन को भी विदेश से भारत लाया गया. दोनो के खिलाफ मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट के मुकदमे चल रहें है.
छोटा राजन मामले के विशेष सरकारी वकील एड प्रदीप घरत ने बताया कि आज सय्यद हुसैन हत्या मामले का फैसला आया. कोर्ट ने छोटा राजन के खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से उसे बरी कर दिया. जबकि एजाज लकड़वाला के खिलाफ उम्रकैद की सजा सुनाई गई.
अब तक 15 मामलों में बरी हुआ छोटा राजन
छोटा राजन के खिलाफ कुल 71 मुकदमे हैं. उसे भारत लाने के बाद विशेष सीबीआई कोर्ट का गठन करके एक ही कोर्ट में उसके खिलाफ सारे मुकदमे चलाए जा रहे हैं. छोटा राजन के खिलाफ अब तक 20 मुकदमों के फैसले आए हैं. उनमें से 5 मामलों में छोटा राजन को सजा सुनाई गई है. और 15 मामलो में बरी कर दिया गया है.
(रिपोर्ट सुधाकर कश्यप)