जयपुर: राजस्थान सरकार ने घूस में पीड़ित महिला से उसकी इज्जत मांगने के आरोपी (Police Officer Demand Sexual Favours from Rape Victim) और पूर्व आरपीएस (Rajasthan Police Service) अधिकारी कैलाश बोहरा को शुक्रवार को सस्पेंड (Kailash Bohra Suspends) कर दिया. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने कैलाश बोहरा को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया.


ACB ने आरोपी पुलिस अधिकारी को किया अरेस्ट


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जान लें कि एंटी करप्शन ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की महिला एट्रोसिटी रिसर्च यूनिट में तैनात डीएसपी कैलाश बोहरा को घूस में महिला की इज्जत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था.


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घूस में महिला से मांगी इज्जत


पीड़ित महिला ने शिकायत की थी कि उसने रेप के जो तीन मामले दर्ज करवाए थे, उसकी जांच कैलाश बोहरा कर रहे थे. जांच के दौरान बोहरा ने उसके पक्ष में कार्रवाई के लिए पैसे मांगे और बाद में उससे घूस में इज्जत (Police Officer Demand Sexual Favours from Rape Victim) मांगी.


विधान सभा में भी उठा घूस में इज्जत मांगने का केस


बता दें कि यह मामला राजस्थान की विधान सभा में भी उठा जहां संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस मामले को रेयर आफ द रेयरेस्ट करार दिया. इसके बाद राज्य के प्रमुख गृह सचिव अभय कुमार को एक आदेश जारी किया गया.


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प्रशासनिक सुधार विभाग की उच्च स्तरीय स्थाई कमिटी की सिफारिश पर राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) के अधिकारी बोहरा को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के तहत सेवा से कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया है. तब सरकार ने कहा था कि तय नियमों के तहत बोहरा का सस्पेंशन किया जाएगा.


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