रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर मुकेश खुराना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
2012 में रुद्रा बिल्डर ने गाजियाबाद में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. इस दौरान मुकेश ने लुभावनी स्कीम के जरिए महिला से 3 फ्लैटों की एवज में 90 लाख रुपये ले लिए थे. लेकिन कई 8 साल बीत जाने के बाद भी महिला को फ्लैट नहीं मिले. ओर ना ही पैसे वापस हुए.
नई दिल्ली: रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज (Rudra Group of Companies) के प्रमोटर मुकेश खुराना (Mukesh Khurana) को नोएडा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया है. निवेशकों से पैसे लेकर फ्लैट ना देने के चलते धोखाधड़ी के आरोप में नोएडा फेज-3 पुलिस ने मंगलवार देर शाम उन्हें गिरफ्तार किया था.
ये गिरफ्तारी गाजियाबाद निवासी सुनीता नाम की महिला द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के बाद की गई है. महिला ने आरोप लगाया है कि 2012 में रुद्रा बिल्डर ने गाजियाबाद में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. इस दौरान मुकेश ने लुभावनी स्कीम के जरिए महिला से 3 फ्लैटों की एवज में 90 लाख रुपये ले लिए थे. लेकिन कई 8 साल बीत जाने के बाद भी महिला को फ्लैट नहीं मिले. ओर ना ही पैसे वापस हुए. अपने को ठगा महसूस होने पर महिला ने खुद जानकारी जुटाने की कोशिश की.
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इस दौरान पता चला कि जिस जमीन पर वो प्रोजेक्ट बनना था वो जमीन ग्राम सभा की थी, जिसको लेकर किसान हाइ कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे. सच्चाई का पता लगने पर महिला ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने मुकेश खुराना को गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. आपको बता दें कि इससे पहले मुकेश खुराना को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा भी गिरफ्तार किया गया था.
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